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जहरीली शराब पीने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने की सुनवाई, राज्य सरकार के आदेश को किया रद्द

खाजुरबनी में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की हुई मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है.

पटना हाइकोर्ट
पटना हाइकोर्ट
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Published : Mar 30, 2021, 7:49 AM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के खाजुरबनी में जहरीली शराब पीने से हुए मौत के मामले में सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रहदेव प्रसाद आलोक को राहत दी है. जस्टिस ए के उपाध्याय ने उन्हें बर्खास्तगी के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया.

इसे भी पढ़ें: बीएड कॉलेजों में हुई असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली रद्द, पटना हाईकोर्ट का फैसला

16 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि मार्च 2016 में खाजुरबनी में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी. राज्य सरकार ने जांच कर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद आलोक समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था.

ये भी पढ़ें: पंचायत एवं नियोजित शिक्षक भी अब ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याता बन सकेंगे

आदेश को किया गया रद्द
इस मामले में बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर राहत दी है.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के खाजुरबनी में जहरीली शराब पीने से हुए मौत के मामले में सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रहदेव प्रसाद आलोक को राहत दी है. जस्टिस ए के उपाध्याय ने उन्हें बर्खास्तगी के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया.

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16 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि मार्च 2016 में खाजुरबनी में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी. राज्य सरकार ने जांच कर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद आलोक समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था.

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आदेश को किया गया रद्द
इस मामले में बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर राहत दी है.

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