ETV Bharat / state

सहारा द्वारा उपभोक्ताओं के जमा पैसे नहीं लौटाने पर सुनवाई, सेबी के लीगल हेड को हाईकोर्ट ने किया तलब - ईटीवी भारत न्यूज

सहारा इंडिया से संबंधित एक मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने (Hearing in Patna High Court) अगली सुनवाई में सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होने का आदेश दिया है. सहारा के खिलाफ विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा पैसे के भुगतान नहीं करने को लेकर दो सौ से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका कोर्ट में दी गई है.

Patna High Court
Patna High Court
author img

By

Published : Mar 8, 2022, 8:55 PM IST

Updated : Mar 8, 2022, 9:20 PM IST

पटनाः सहारा इंडिया (Sahara Group Of Companies) के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई दो सौ से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इन मामलों पर जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) ने सुनवाई की. अदालत ने 28 मार्च, 2022 को अगली सुनवाई में सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- साइबर क्राइम को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, SSP को मिला ये निर्देश

इस मामले में कोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के अधिवक्ता से जानना चाहा कि सहारा में जिन निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया है, उनका पैसा उन्हें क्यों नहीं लौटाया जा रहा है. इस पर सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उसका 24 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सेबी के पास जमा है.

ये भी पढ़ेंः पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: खुशबू सिंह को पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि अगर सेबी उस पैसा को लौटा देती है और कोर्ट का आदेश होगा तो सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज निवेशकों के उचित पैसा का भुगतान कर देगा. सहारा के अधिवक्ता को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह पैसा जनता के मेहनत से कमाया हुआ पैसा है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निवेशकों का पैसा उन्हें हर हाल में मिलना चाहिये.

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में वेंडिंग जोन निर्माण को लेकर सुनवाई, HC का सरकार को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश

वहीं, कोर्ट ने सेबी के अधिवक्ता से पूछा कि वह सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज का पैसा उसे क्यों नहीं लौटा दे रहे है, जिससे निवेशकों का पैसा उन्हें सहारा द्वारा लौटाया जा सके. कोर्ट ने सेबी के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह सेबी के लीगल हेड को अदालती आदेश की जानकारी दे दें. ताकि अगली सुनवाई वे कोर्ट में उपस्थित हो सकें. उनके पक्ष को भी सुनकर कोर्ट उचित निर्देश दे सके. कोर्ट ने सेबी और सहारा के अधिवक्ता को कहा कि इस बीच वे जितने भी हस्तक्षेप याचिका दायर किये गए हैं. उसकी जांच कर लें. इस मामलें पर अगली सुनवाई 28 मार्च, 2022 को की जाएगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, इओयू और कंपनी रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इनसे यह जानना चाहा था कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में अपना पैसा जमा किया है, उसे उन्हें लौटाने की दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट ने इसी की जानकारी लेने और ग्राहकों का पैसा लौटाने की दिशा में कई जा रही कार्रवाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने अदालत को सहयोग करने के लिये अधिवक्ता अभिनव अशोक और अधिवक्ता राकेश को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP


पटनाः सहारा इंडिया (Sahara Group Of Companies) के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई दो सौ से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इन मामलों पर जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) ने सुनवाई की. अदालत ने 28 मार्च, 2022 को अगली सुनवाई में सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- साइबर क्राइम को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, SSP को मिला ये निर्देश

इस मामले में कोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के अधिवक्ता से जानना चाहा कि सहारा में जिन निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया है, उनका पैसा उन्हें क्यों नहीं लौटाया जा रहा है. इस पर सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उसका 24 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सेबी के पास जमा है.

ये भी पढ़ेंः पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: खुशबू सिंह को पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि अगर सेबी उस पैसा को लौटा देती है और कोर्ट का आदेश होगा तो सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज निवेशकों के उचित पैसा का भुगतान कर देगा. सहारा के अधिवक्ता को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह पैसा जनता के मेहनत से कमाया हुआ पैसा है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निवेशकों का पैसा उन्हें हर हाल में मिलना चाहिये.

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में वेंडिंग जोन निर्माण को लेकर सुनवाई, HC का सरकार को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश

वहीं, कोर्ट ने सेबी के अधिवक्ता से पूछा कि वह सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज का पैसा उसे क्यों नहीं लौटा दे रहे है, जिससे निवेशकों का पैसा उन्हें सहारा द्वारा लौटाया जा सके. कोर्ट ने सेबी के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह सेबी के लीगल हेड को अदालती आदेश की जानकारी दे दें. ताकि अगली सुनवाई वे कोर्ट में उपस्थित हो सकें. उनके पक्ष को भी सुनकर कोर्ट उचित निर्देश दे सके. कोर्ट ने सेबी और सहारा के अधिवक्ता को कहा कि इस बीच वे जितने भी हस्तक्षेप याचिका दायर किये गए हैं. उसकी जांच कर लें. इस मामलें पर अगली सुनवाई 28 मार्च, 2022 को की जाएगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, इओयू और कंपनी रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इनसे यह जानना चाहा था कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में अपना पैसा जमा किया है, उसे उन्हें लौटाने की दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट ने इसी की जानकारी लेने और ग्राहकों का पैसा लौटाने की दिशा में कई जा रही कार्रवाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने अदालत को सहयोग करने के लिये अधिवक्ता अभिनव अशोक और अधिवक्ता राकेश को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP


Last Updated : Mar 8, 2022, 9:20 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.