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बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की याचिका पर HC में सुनवाई टली, 7 अप्रैल को मिली अगली तारीख

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Published : Apr 5, 2022, 2:52 PM IST

बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर रोक को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Hearing In Patna High court) 7 अप्रैल 2022 तक के लिए टल गयी है. उच्चतम न्ययालय ने पटना हाईकोर्ट को इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटारा करने को कहा है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटनाः बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन (Bihar Truck Owner Association petition) व अन्य की याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 7 अप्रैल 2022 तक के लिए टल गयी है. इन मामलों पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. इससे पहले सोमवार को भी इन याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रह गई थी. ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी बालू आदि की ढुलाई पर रोक को लेकर ये याचिका दायर की है.

ये भी पढ़ेंः Patna High Court: राष्ट्रीय लोक अदालत में 200 मामलों का हुआ निपटारा, 7 बेंचों का किया गया था गठन

दरअसल इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगाने के आदेश को चैलेंज किया गया है. राज्य सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ये मामला उठाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2022 को इसे वापस पटना हाई कोर्ट के समक्ष भेज दिया.

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में दो नये जजों ने किया शपथ ग्रहण, कुल संख्या 27 हुई

उच्चतम न्ययालय ने पटना हाईकोर्ट को इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटारा करने को कहा है. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य सम्बंधित सभी पक्षों को अपना-अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था. इन मामलों पर हाईकोर्ट में अब 7 अप्रैल 2022 को सुनवाई की जाएगी.

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पटनाः बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन (Bihar Truck Owner Association petition) व अन्य की याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 7 अप्रैल 2022 तक के लिए टल गयी है. इन मामलों पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. इससे पहले सोमवार को भी इन याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रह गई थी. ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी बालू आदि की ढुलाई पर रोक को लेकर ये याचिका दायर की है.

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दरअसल इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगाने के आदेश को चैलेंज किया गया है. राज्य सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ये मामला उठाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2022 को इसे वापस पटना हाई कोर्ट के समक्ष भेज दिया.

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उच्चतम न्ययालय ने पटना हाईकोर्ट को इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटारा करने को कहा है. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य सम्बंधित सभी पक्षों को अपना-अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था. इन मामलों पर हाईकोर्ट में अब 7 अप्रैल 2022 को सुनवाई की जाएगी.

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