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Patna High Court: पशु अस्पतालों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति मामले पर अब तीन नवंबर को होगी सुनवाई - ईटीवी भारत न्यूज

वेटनरी चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले पर अब पटना हाईकोर्ट में 3 नवंबर को सुनवाई होगी. बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक बार फिर एक सप्ताह की मोहलत दी थी. पढ़ें पूरी खबर...

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 6, 2023, 3:36 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में राज्य के पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले पर सुनवाई 3 नवंबर 2023 तक के लिए टाल दी गई है. विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले पर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए फिर एक सप्ताह की मोहलत थी.

ये भी पढ़ें: Bihar Caste Census : बिहार में जारी रहेगी जातीय जनगणना, पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के पक्ष में दिया फैसला

अब तीन नवंबर को होगी सुनवाई: बता दें कि पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस एक्ट की तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित व नियुक्ति की जानी चाहिए. ताकि पशु अस्पतालों में दवाओं की देखभाल और वितरण इन फार्मासिस्टों के जरिये सुनिश्चित किया जा सके. अब पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी.

विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की याचिका पर सुनवाई: याचिकाकर्ता विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा का कहना है कि राज्य वेटेरिनरी डायरेक्टरेट के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य के वर्ग-एक के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के पदों की मंजूरी नहीं दी गई है. बता दें कि बिहार के कई पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है.

पटना: पटना हाईकोर्ट में राज्य के पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले पर सुनवाई 3 नवंबर 2023 तक के लिए टाल दी गई है. विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले पर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए फिर एक सप्ताह की मोहलत थी.

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अब तीन नवंबर को होगी सुनवाई: बता दें कि पशु चिकित्सालयों में ड्रग व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित और नियुक्ति नहीं होने के मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस एक्ट की तहत फार्मासिस्टों के पद सृजित व नियुक्ति की जानी चाहिए. ताकि पशु अस्पतालों में दवाओं की देखभाल और वितरण इन फार्मासिस्टों के जरिये सुनिश्चित किया जा सके. अब पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी.

विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की याचिका पर सुनवाई: याचिकाकर्ता विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा का कहना है कि राज्य वेटेरिनरी डायरेक्टरेट के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य के वर्ग-एक के पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के पदों की मंजूरी नहीं दी गई है. बता दें कि बिहार के कई पशु चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है.

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