पटना: हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय शिक्षकों का पुनरीक्षित वेतन और भत्ते का बकाया भुगतान अटकाए रखने के मामले को गंभीरता से लिया है. साथ ही कोर्ट ने सामूहिक बीमा पर दिए जाने वाले ब्याज नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
इस मामले को लेकर राम सागर सिंह की ओर दायर याचिका पर जस्टिस ए अमानुल्ला ने सुनवाई की है. उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई में तलब किया है.
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आदालती आदेश का नहीं किया गया पालन
इसके साथ ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी को तलब किया गया है. बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अदालती आदेश के बावजूद भी अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया.