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Patna High Court : पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य 30 जून तक हो जाएगा पूरा

पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग (Patna Gaya Dobhi National Highway) का निर्माण कार्य 30 जून, 2023 तक पूरा हो जाएगा. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी ने यह हलफनामा दायर किया. कोर्ट ने निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों  को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया.

Patna High Court
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Published : Dec 21, 2022, 10:47 PM IST

पटनाः पटना हाइकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (Patna Gaya Dobhi National Highway) के मामले पर सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी ने आश्वास्त किया कि फेज दो का निर्माण कार्य 30 जून,2023 तक पूरा हो जाएगा. कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया.

इसे भी पढ़ेंः पटना HC का आदेश: गया-डोभी NH 83 का काम 31 जुलाई तक करें पूरा

अवरोध हटाने का निर्देशः इस राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में बाधा बने धार्मिक स्थलों सहित स्कूल तथा अन्य अवरोध को हटाने के लिए कोर्ट ने जहानाबाद तथा गया के डीएम एवं एसपी को निर्देश दिया है. कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने फेज दो के 39 किलोमीटर से 83 किलोमीटर के बीच सभी प्रकार के अतिक्रमण को तेजी से हटाने का आदेश दिया. वही फेज तीन के 83 किलोमीटर से 127 किलोमीटर के बीच के अतिक्रमण को भी हटाने का आदेश दिया.

कंपनी को लगायी फटकारः पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने कोर्ट को बताया कि पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न किया जा रहा है. उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल तथा स्कूल के लिए भूमि नहीं दी है. इस पर कोर्ट ने निर्माण कम्पनी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस बात की शिकायत कोर्ट से क्यों नहीं की गई. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस मामले पर कई बार सुनवाई की गई, लेकिन कभी भी अतिक्रमण किये जाने तथा जमीन नहीं देने की जानकारी नहीं दी गई.

हलफनामा दाखिल करने का आदेश ः कोर्ट ने निर्माण कम्पनी को कब तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने के बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. कोर्ट के कड़े रुख के बाद निर्माण कम्पनी ने 30 जून 2023 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने की बात कही. वही कोर्ट ने फेज दो व तीन पर बाधा बने स्थलों की जांच के लिए युवा वकीलों की टीम को जाने का आदेश दिया. कोर्ट ने निर्माण में बाधा बनी बिजली टावर को हटाने का आदेश दिया. साथ ही आरओबी का निर्माण जल्द करने का आदेश दिया. इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

पटनाः पटना हाइकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (Patna Gaya Dobhi National Highway) के मामले पर सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी ने आश्वास्त किया कि फेज दो का निर्माण कार्य 30 जून,2023 तक पूरा हो जाएगा. कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया.

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अवरोध हटाने का निर्देशः इस राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में बाधा बने धार्मिक स्थलों सहित स्कूल तथा अन्य अवरोध को हटाने के लिए कोर्ट ने जहानाबाद तथा गया के डीएम एवं एसपी को निर्देश दिया है. कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने फेज दो के 39 किलोमीटर से 83 किलोमीटर के बीच सभी प्रकार के अतिक्रमण को तेजी से हटाने का आदेश दिया. वही फेज तीन के 83 किलोमीटर से 127 किलोमीटर के बीच के अतिक्रमण को भी हटाने का आदेश दिया.

कंपनी को लगायी फटकारः पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने कोर्ट को बताया कि पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न किया जा रहा है. उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल तथा स्कूल के लिए भूमि नहीं दी है. इस पर कोर्ट ने निर्माण कम्पनी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस बात की शिकायत कोर्ट से क्यों नहीं की गई. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस मामले पर कई बार सुनवाई की गई, लेकिन कभी भी अतिक्रमण किये जाने तथा जमीन नहीं देने की जानकारी नहीं दी गई.

हलफनामा दाखिल करने का आदेश ः कोर्ट ने निर्माण कम्पनी को कब तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने के बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. कोर्ट के कड़े रुख के बाद निर्माण कम्पनी ने 30 जून 2023 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने की बात कही. वही कोर्ट ने फेज दो व तीन पर बाधा बने स्थलों की जांच के लिए युवा वकीलों की टीम को जाने का आदेश दिया. कोर्ट ने निर्माण में बाधा बनी बिजली टावर को हटाने का आदेश दिया. साथ ही आरओबी का निर्माण जल्द करने का आदेश दिया. इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

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