पटना: पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर-छपरा एनएच के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सुनवाई की है. पटना हाईकोर्ट ने निर्माण कंपनी को प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 दिसंबर को करेगी. अगली सुनवाई में कोर्ट ने एनएचआई को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया. कोर्ट ने गंडक नदी पर बनने वाली पुल के बारे में भी पूरी जानकारी देने का आदेश दिया.
हाजीपुर छपरा एनएच के निर्माण पर HC में सुनवाई: पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कंपनी काम की प्रगति काफी धीमी है. गंडक नदी पर बनने वाली पुल का निर्माण लगभग बंद के समान है. वहीं निर्माण कंपनी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुल पर एक स्पैन को चढ़ाने और इसे सेट करने में 21 दिनों का समय लगता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पिछले तीन माह में कितने स्पैन चढ़ाया गया है. इस बात की पूरी जानकारी दे.
22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई: वहीं कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कंपनी ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि अंजानपीर के समीप ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है. जबकि सच्चाई यह है कि एक लेन पुल का निर्माण किया गया है और उस पर हल्की वाहन जाने की अनुमति दी गई है. पटना हाईकोर्ट ने निर्माण कम्पनी को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया. मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर,2023 को होगी.
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