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जीजा के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - MURDER IN BHAGALPUR

भागलपुर में महिला ने जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी. अब कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Murder In bhagalpur
भागलपुर में पति की कातिल पत्नी को उम्रकैद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 23, 2025, 7:47 AM IST

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना में पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी. भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में आरोपी साली और जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला साल 2022 का है.

जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या: दरअसल, वर्ष 2022 के सितंबर महीने में आरोपी पत्नी अपने प्रेमी के संग दिल्ली गई थी. दिल्ली से लौटने के बाद पति ने डांट-फटकार लगाया. इसके बाद पत्नी ने उसे धमकी दी थी कि हमारे बीच बीच में न आए, वर्ना दुनिया से हटा देंगे. वह बार-बार इस तरह की धमकी देती रही. इसी बीच आरोपी पत्नी ने 22 सितंबर 2022 को पति को मिर्च की फसल की रखवाली के लिए खेत पर भेज दिया. कुछ देर बाद अपने प्रेमी और उसके सहयोगियों के साथ वह भी वहां पहुंच गई. जहां पति शंभू की हत्या कर मचान पर फेंक दिया.

महिला ने जीजा के साथ मिलकर रची साजिश: मृतक के भाई उपेंद्र मंडल के बयान पर आरोपी पत्नी के जीजा सोनेलाल मंडल और अन्य दो तीन लोगों पर साजिश रचकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके जीजा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. परिजनों के मुताबिक आरोपी महिला 4 बच्चों की मां है.

जीजा से था अवैध संबंध: पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपी महिला और उसके जीजा के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे. जब भी मृतक शंभू मंडल इसका विरोध करता था, तब घर में पति-पत्नी के बीच विवाद होता था. इसी को लेकर दोनों ने शंभू को मारने की साजिश रची और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया.

आरोपी साली-जीजा को उम्रकैद की सजा: अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने इस बारे में बताया कि इस जघन्य अपराध में अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे- 2 दिनेश कुमार की अदालत ने बुधवार को पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी सोनेलाल मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 3 महीने की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी.

"2022 में शंभू मंडल की हत्या के आरोप में भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने उसकी पत्नी और एक अन्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया."- राजेश कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक, भागलपुर व्यवहार न्यायालय

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जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या: दरअसल, वर्ष 2022 के सितंबर महीने में आरोपी पत्नी अपने प्रेमी के संग दिल्ली गई थी. दिल्ली से लौटने के बाद पति ने डांट-फटकार लगाया. इसके बाद पत्नी ने उसे धमकी दी थी कि हमारे बीच बीच में न आए, वर्ना दुनिया से हटा देंगे. वह बार-बार इस तरह की धमकी देती रही. इसी बीच आरोपी पत्नी ने 22 सितंबर 2022 को पति को मिर्च की फसल की रखवाली के लिए खेत पर भेज दिया. कुछ देर बाद अपने प्रेमी और उसके सहयोगियों के साथ वह भी वहां पहुंच गई. जहां पति शंभू की हत्या कर मचान पर फेंक दिया.

महिला ने जीजा के साथ मिलकर रची साजिश: मृतक के भाई उपेंद्र मंडल के बयान पर आरोपी पत्नी के जीजा सोनेलाल मंडल और अन्य दो तीन लोगों पर साजिश रचकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके जीजा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. परिजनों के मुताबिक आरोपी महिला 4 बच्चों की मां है.

जीजा से था अवैध संबंध: पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपी महिला और उसके जीजा के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे. जब भी मृतक शंभू मंडल इसका विरोध करता था, तब घर में पति-पत्नी के बीच विवाद होता था. इसी को लेकर दोनों ने शंभू को मारने की साजिश रची और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया.

आरोपी साली-जीजा को उम्रकैद की सजा: अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने इस बारे में बताया कि इस जघन्य अपराध में अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे- 2 दिनेश कुमार की अदालत ने बुधवार को पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी सोनेलाल मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 3 महीने की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी.

"2022 में शंभू मंडल की हत्या के आरोप में भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने उसकी पत्नी और एक अन्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया."- राजेश कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक, भागलपुर व्यवहार न्यायालय

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