पटनाः बिहार के पटना में हत्या (Murder In patna) मामले में कोर्ट ने तीन दोषी को 10-10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी. मामला मसौढ़ी के भगवानगंज थाना के बसौर गांव का है. जहां दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में तीन दोषी को सजा सुनाई गई.
यह भी पढ़ेंः कैमूर में जच्चा-बच्चा की मौत, मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
केरोसीन डाल लगा दी थी आगः भगवानगंज थाना क्षेत्र के बसौर गांव में मुस्कान कुमारी की हत्या कर दी गई थी. ससुराल वालों ने केरोसीन डाल देह में आग लगा दी थी. मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिसमें आनंद सिंह, मीना देवी, श्याम किशोर मिश्रा, राजीव कुमार और ज्ञानती देवी है. जिसमें दो अभियुक्तों की मौत जेल में ही हो गई थी, वहीं तीन अभियुक्तों को 3 साल के बाद एडीजी कोर्ट में सजा सुनाई गई.
"मसौढ़ी सिविल कोर्ट के एडीजी वन के न्यायाधीश सुनील कुमार ने दहेज हत्याकांड में तीन दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. ससुराल वालों ने महिला पर केरोसीन डालकर आग लगा दी थी. जिससे उसकी मौत हो गई थी." -पंकज कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मसौढी