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Patna News: दहेज हत्याकांड में सुनवाई, कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई - ईटीवी भारत न्यूज

मसौढ़ी में दहेज हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. आरोपी करण कुमार पर दहेज हत्या का मामला चल रहा था. न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर...

दहेज हत्याकांड में सुनवाई
दहेज हत्याकांड में सुनवाई
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Published : Mar 28, 2023, 10:46 PM IST

पटना: बिहार के मसौढ़ी में दहेज हत्याकांड के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. मसौढ़ी सिविल कोर्ट के एडीजे वन सुनील कुमार -3 कोर्ट में सजा सुनाई गई. (life imprisonment in dowry murder case) कोर्ट ने दोषी पर इसके अतिरिक्त 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं जमा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है. सजा के बाद आरोपी कोर्ट में ही फूट फूटकर रोने लगा.

ये भी पढ़ें: पटना : दहेज हत्याकांड में सुनवाई, कोर्ट ने तीन दोषी को 10-10 साल की सुनाई सजा

जुर्माना नहीं जमा करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास: मसौढ़ी अनुमंडल के भगवानगंज थाना में दहेज हत्याकांड का मामल दर्ज किया गया था. नामजद आरोपी करण कुमार, पिता शिव कुमार शाह पर थाना शेरघाटी का रहने वाला है. मसौढ़ी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश ललन कुमार रजक के कोर्ट में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अतिरिक्त 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

सजा के बाद रोने लगा आरोपी: दहेज हत्याकांड में सुनवाई के बाद बाद दोषी कोर्ट में ही फूट फूटकर रोने लगा. कोर्ट ने दहेज के लिए महिला की हत्या के आरोप में न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सिविल कोर्ट मसौढ़ी के पीपी धनंजय कुमार ने बताया कि दोषी पर मसौढ़ी अनुमंडल के भगवानगंज थाना में दहेज हत्याकांड का मामल चल रहा था.

"एडीजी -1,सुनील कुमार थर्ड के यहां पर दहेज हत्याकांड में एक आरोपी करण कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उस पर कोर्ट ने 50 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं जमा करने पर 6 महीना का सजा सुनाई गई." -धनंजय कुमार पीपी,सिविल कोर्ट,मसौढ़ी

पटना: बिहार के मसौढ़ी में दहेज हत्याकांड के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. मसौढ़ी सिविल कोर्ट के एडीजे वन सुनील कुमार -3 कोर्ट में सजा सुनाई गई. (life imprisonment in dowry murder case) कोर्ट ने दोषी पर इसके अतिरिक्त 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं जमा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है. सजा के बाद आरोपी कोर्ट में ही फूट फूटकर रोने लगा.

ये भी पढ़ें: पटना : दहेज हत्याकांड में सुनवाई, कोर्ट ने तीन दोषी को 10-10 साल की सुनाई सजा

जुर्माना नहीं जमा करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास: मसौढ़ी अनुमंडल के भगवानगंज थाना में दहेज हत्याकांड का मामल दर्ज किया गया था. नामजद आरोपी करण कुमार, पिता शिव कुमार शाह पर थाना शेरघाटी का रहने वाला है. मसौढ़ी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश ललन कुमार रजक के कोर्ट में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अतिरिक्त 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

सजा के बाद रोने लगा आरोपी: दहेज हत्याकांड में सुनवाई के बाद बाद दोषी कोर्ट में ही फूट फूटकर रोने लगा. कोर्ट ने दहेज के लिए महिला की हत्या के आरोप में न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सिविल कोर्ट मसौढ़ी के पीपी धनंजय कुमार ने बताया कि दोषी पर मसौढ़ी अनुमंडल के भगवानगंज थाना में दहेज हत्याकांड का मामल चल रहा था.

"एडीजी -1,सुनील कुमार थर्ड के यहां पर दहेज हत्याकांड में एक आरोपी करण कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उस पर कोर्ट ने 50 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं जमा करने पर 6 महीना का सजा सुनाई गई." -धनंजय कुमार पीपी,सिविल कोर्ट,मसौढ़ी

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