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Patna High Court: उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामले दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई, ये है मामला

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 22, 2023, 5:08 PM IST

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने के मामले पर अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी. इससे पहले की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार से जवाब मांगा था.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटना: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के मामले पर दो सप्ताह बाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया था. इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है.

पढ़ें- अर्द्धसैनिक बलों के 7052 पदों पर 4 जनवरी तक करें बहाली, पटना हाईकोर्ट का आदेश

उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने का मामला: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया था कि ये राशि 73 हजार करोड़ का है, जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दायर किया गया है. ये आंकड़े काफी पहले के हैं. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल के पक्ष प्रस्तुत कर रहे अधिवक्ता से जानना चाहा था कि इस सन्दर्भ में अकाउंटेंट जनरल की क्या शक्तियां हैं? राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इस सम्बन्ध में अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों के बीच माह में एक बार इस मुद्दे पर बैठक किये जाने की योजना है.

दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि सन 2003-04 से 2018-19 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार व उनके विभागों द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किये गए. कोर्ट ने जानना चाहा था कि उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया. साथ ही राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि विभिन्न विभागों द्वारा 2003-04 से 2020-21 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा करने पर क्या कार्रवाई की गई.

पटना: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के मामले पर दो सप्ताह बाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया था. इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है.

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उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने का मामला: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया था कि ये राशि 73 हजार करोड़ का है, जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दायर किया गया है. ये आंकड़े काफी पहले के हैं. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल के पक्ष प्रस्तुत कर रहे अधिवक्ता से जानना चाहा था कि इस सन्दर्भ में अकाउंटेंट जनरल की क्या शक्तियां हैं? राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इस सम्बन्ध में अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों के बीच माह में एक बार इस मुद्दे पर बैठक किये जाने की योजना है.

दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि सन 2003-04 से 2018-19 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार व उनके विभागों द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किये गए. कोर्ट ने जानना चाहा था कि उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया. साथ ही राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि विभिन्न विभागों द्वारा 2003-04 से 2020-21 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा करने पर क्या कार्रवाई की गई.

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