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Patna High Court: अगुवानी-सुल्तानगंज पुल ध्वस्त मामले में 14 सितंबर तक के लिए सुनवाई टली

अगुवानी-सुल्तानगंज पुल ध्वस्त मामले में पटना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए टल गई है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ कर रही है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 13, 2023, 3:20 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में भागलपुर के पास अगुवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले पर सुनवाई 14 सितम्बर, 2023 तक के लिए टल गई है. अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर और ललन कुमार की जनहित याचिकायों पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को हलफनामा दायर कर अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वह अपने खर्च से इस पुल के ध्वस्त भाग का निर्माण करेगा.

ये भी पढ़ें- Patna High Court News : अगुवानी-सुल्तानगंज पुल ध्वस्त मामले में एक सप्ताह के लिए सुनवाई टली

अगुवानी घाट पुल ध्वस्त होने के मामले पर सुनवाई: पिछली सुनवाई में विकास कुमार मेहता की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कहा था कि राज्य सरकार की रिपोर्ट की कॉपी उन्हें दी जाये. उस रिपोर्ट की कॉपी का अध्ययन करने के बाद वे अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे. इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को घटना की पूरी जानकारी देते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को पुनः दो सप्ताह का समय दिया था.

14 सितंबर को होगी अगली सुनवाई: इस मामलें में अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने एक जनहित याचिका दायर किया था. उन्होंने अपनी जनहित याचिका में कहा कि भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री और निर्माण कंपनी के घटिया कार्य से ये पुल दुबारा टूटा है. ये पुल 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था. उन्होंने इस याचिका में कहा था कि इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने या न्यायिक जांच कराया जाये. जो भी दोषी और जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इन मामलों पर अगली सुनवाई कल 14 सितम्बर, 2023 को की जाएगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट में भागलपुर के पास अगुवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले पर सुनवाई 14 सितम्बर, 2023 तक के लिए टल गई है. अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर और ललन कुमार की जनहित याचिकायों पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को हलफनामा दायर कर अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वह अपने खर्च से इस पुल के ध्वस्त भाग का निर्माण करेगा.

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अगुवानी घाट पुल ध्वस्त होने के मामले पर सुनवाई: पिछली सुनवाई में विकास कुमार मेहता की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कहा था कि राज्य सरकार की रिपोर्ट की कॉपी उन्हें दी जाये. उस रिपोर्ट की कॉपी का अध्ययन करने के बाद वे अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे. इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को घटना की पूरी जानकारी देते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को पुनः दो सप्ताह का समय दिया था.

14 सितंबर को होगी अगली सुनवाई: इस मामलें में अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने एक जनहित याचिका दायर किया था. उन्होंने अपनी जनहित याचिका में कहा कि भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री और निर्माण कंपनी के घटिया कार्य से ये पुल दुबारा टूटा है. ये पुल 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था. उन्होंने इस याचिका में कहा था कि इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने या न्यायिक जांच कराया जाये. जो भी दोषी और जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इन मामलों पर अगली सुनवाई कल 14 सितम्बर, 2023 को की जाएगी.

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