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HC ने BPSC से मांगा जवाब- पूछा क्यों नहीं मिला मल्टीपल डिसेबल पर्सन को आरक्षण?

हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने अतुल रंजन की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Oct 23, 2019, 9:03 AM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने मल्टीपल डिसेबल पर्सन मामले में बिहार लोक सेवा आयोग को जवाब-तलब किया है. दरअसल, केंद्रीय कानून के अंतर्गत मल्टीपल डिसेबल पर्सन को सरकारी नौकरी में मिलने वाले 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ बीपीएससी के 63वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यार्थियों को नहीं मिला. इसपर कोर्ट ने संज्ञान लिया.

याचिकाकर्ता से भी मांगा प्रमाण
हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने अतुल रंजन की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. इसके अलावा हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया कि वो पूरक शपथ पत्र के जरिये नवंबर 2017 से पहले का निर्गत कोई प्रमाणित मल्टीपल डिजेबीलिटी सर्टिफिकेट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें.

यह भी पढ़ें: भोजपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, लोगों ने काटा बवाल

पद आरक्षित करने की मांग
बता दें कि बीपीएससी की ओर से कुल 924 पदों पर भर्ती की जा रही है. याचिकाकर्ता ने इस सिलेक्शन प्रक्रिया में बहु दिव्यांगों हेतु 9 पद आरक्षित रखने की मांग की है. जानकारी के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई पूजा अवकाश के बाद की जाएगी.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने मल्टीपल डिसेबल पर्सन मामले में बिहार लोक सेवा आयोग को जवाब-तलब किया है. दरअसल, केंद्रीय कानून के अंतर्गत मल्टीपल डिसेबल पर्सन को सरकारी नौकरी में मिलने वाले 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ बीपीएससी के 63वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यार्थियों को नहीं मिला. इसपर कोर्ट ने संज्ञान लिया.

याचिकाकर्ता से भी मांगा प्रमाण
हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने अतुल रंजन की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. इसके अलावा हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया कि वो पूरक शपथ पत्र के जरिये नवंबर 2017 से पहले का निर्गत कोई प्रमाणित मल्टीपल डिजेबीलिटी सर्टिफिकेट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें.

यह भी पढ़ें: भोजपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, लोगों ने काटा बवाल

पद आरक्षित करने की मांग
बता दें कि बीपीएससी की ओर से कुल 924 पदों पर भर्ती की जा रही है. याचिकाकर्ता ने इस सिलेक्शन प्रक्रिया में बहु दिव्यांगों हेतु 9 पद आरक्षित रखने की मांग की है. जानकारी के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई पूजा अवकाश के बाद की जाएगी.

[22/10, 20:26] Anand Verma: केंद्रीय कानून के अंतर्गत मल्टीपल डीजेबल पर्सन्स को सरकारी नौकरी में मिलने वाले  1 प्रतिशत  आरक्षण का लाभ बीपीएससी के 63वें संयुक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यार्थियों को नहीं देने के मामलें पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है ।  जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने अतुल रंजन की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया । हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया कि वो  पूरक शपथ पत्र  के जरिये नवम्बर 2017 से पहले का निर्गत कोई प्रमाणित  मल्टीपल डीजेबीलिटी सर्टिफ़िकेट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। बीपीएससी द्वारा नियुक्ति कुल 924 पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया में बहु दिव्यांगों हेतु 9 पद आरक्षित रखने की मांग याचिकाकर्ता के तरफ से की गयी थी।   इस मामले की अगली सुनवाई पूजा अवकाश के बाद होगी ।
[22/10, 20:27] Anand Verma: Slug. Multiple Disabled Person matter.
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