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बिहार के छात्रों को वापस बुलाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

राजस्थान के कोटा में बिहार के हजारों छात्र पढ़ते हैं. यूपी और एमपी की सरकार ने अपने छात्रों को वापस बुलाने के लिए बस भेजी, लेकिन बिहार सरकार ने इसपर चुप्पी साध रखी है.

high court
हाई कोर्ट
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Published : Apr 21, 2020, 8:59 PM IST

Updated : Apr 21, 2020, 9:05 PM IST

पटना: राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले बिहार के छात्रों को सुरक्षित उन्हें वापस लाने के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को रिपोर्ट तलब किया है. अधिवक्ता अजय ठाकुर की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.

चीफ जस्टीस के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले पर कल तक रिपोर्ट पदेने के लिए पत्र लिखा है. कोटा में लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में छात्र अपने घर नहीं आ पा रहे थे.

छात्रों को वहां कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करनी पड़ रही है. उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सरकारों ने अपने छात्रों को बसों से लाने की व्यवस्था की, लेकिन बिहार सरकार की ओर से उन्हें वापस लाने की अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल ने उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर की.

पटना: राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले बिहार के छात्रों को सुरक्षित उन्हें वापस लाने के मामले पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की. जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को रिपोर्ट तलब किया है. अधिवक्ता अजय ठाकुर की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.

चीफ जस्टीस के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले पर कल तक रिपोर्ट पदेने के लिए पत्र लिखा है. कोटा में लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में छात्र अपने घर नहीं आ पा रहे थे.

छात्रों को वहां कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करनी पड़ रही है. उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सरकारों ने अपने छात्रों को बसों से लाने की व्यवस्था की, लेकिन बिहार सरकार की ओर से उन्हें वापस लाने की अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल ने उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर की.

Last Updated : Apr 21, 2020, 9:05 PM IST
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