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मानहानि मामले में BJP नेता एच राजा को 6 महीने जेल की सजा, चेन्नई की विशेष अदालत का फैसला!

विशेष अदालत ने एच राजा को आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए समय देते हुए सजा निलंबित कर दी.

6 month imprisonment for BJP Senior Leader H.Raja
एच राजा, बीजेपी नेता (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 22 hours ago

चेन्नई: तमिलनाडु में चेन्नई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु भाजपा समन्वय समिति के नेता एच राजा को दो मानहानि मामलों में छह महीने की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि, जब राजा के वकील ने सूचित किया कि वह इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. इस पर न्यायाधीश ने सजा को सस्पेंड कर दिया.

मामला छह साल पहले का है जब मार्च 2018 में एच राजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वह पेरियार की मूर्ति तोड़ देंगे. अप्रैल 2018 को एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने डीएमके सांसद कनिमोझी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की. इसके बाद, डीएमके अधिकारियों और तंदई पेरियार द्रविड़ कड़गम कैडरों ने तमिलनाडु के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में राजा के खिलाफ शिकायतें दर्ज कीं.

शिकायतों के आधार पर, इरोड सिटी पुलिस ने कनिमोझी के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए राजा के खिलाफ मामला दर्ज किया, जबकि करुंगलपालयम पुलिस ने पेरियार की मूर्ति को नष्ट करने पर उनकी टिप्पणियों के संबंध में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया.

बाद में, मद्रास हाई कोर्ट ने इन दोनों मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए राजा द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया और सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों से निपटने वाली चेन्नई की विशेष अदालत को दोनों मामलों की सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया. जिसके बाद विशेष अदालत के जस्टिस जी जयावेल के समक्ष सुनवाई हुई.

राजा के वकील ने कहा कि, इस टिप्पणी के लिए कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया है कि पेरियार की मूर्ति तोड़ी जानी चाहिए और कनिमोझी पर राय एक राजनीतिक मामला है. हालांकि कनिमोझी ने शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन तीसरे द्वारा दायर शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने तर्क दिया कि, पार्टी पक्ष, जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता द्वारा कोई सबूत और दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए, इसलिए एच. राजा को मामले से मुक्त किया जाना चाहिए.

जस्टिस जयवेल ने 14 नवंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज फैसला सुनाया. 41 पेज के फैसले में पुलिस ने राजा के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित किया है.

ये भी पढ़ें: 'किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं', उपमुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की अटकलों पर श्रीकांत शिंदे की सफाई

चेन्नई: तमिलनाडु में चेन्नई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु भाजपा समन्वय समिति के नेता एच राजा को दो मानहानि मामलों में छह महीने की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि, जब राजा के वकील ने सूचित किया कि वह इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. इस पर न्यायाधीश ने सजा को सस्पेंड कर दिया.

मामला छह साल पहले का है जब मार्च 2018 में एच राजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वह पेरियार की मूर्ति तोड़ देंगे. अप्रैल 2018 को एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने डीएमके सांसद कनिमोझी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की. इसके बाद, डीएमके अधिकारियों और तंदई पेरियार द्रविड़ कड़गम कैडरों ने तमिलनाडु के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में राजा के खिलाफ शिकायतें दर्ज कीं.

शिकायतों के आधार पर, इरोड सिटी पुलिस ने कनिमोझी के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए राजा के खिलाफ मामला दर्ज किया, जबकि करुंगलपालयम पुलिस ने पेरियार की मूर्ति को नष्ट करने पर उनकी टिप्पणियों के संबंध में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया.

बाद में, मद्रास हाई कोर्ट ने इन दोनों मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए राजा द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया और सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों से निपटने वाली चेन्नई की विशेष अदालत को दोनों मामलों की सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया. जिसके बाद विशेष अदालत के जस्टिस जी जयावेल के समक्ष सुनवाई हुई.

राजा के वकील ने कहा कि, इस टिप्पणी के लिए कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया है कि पेरियार की मूर्ति तोड़ी जानी चाहिए और कनिमोझी पर राय एक राजनीतिक मामला है. हालांकि कनिमोझी ने शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन तीसरे द्वारा दायर शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने तर्क दिया कि, पार्टी पक्ष, जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता द्वारा कोई सबूत और दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए, इसलिए एच. राजा को मामले से मुक्त किया जाना चाहिए.

जस्टिस जयवेल ने 14 नवंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज फैसला सुनाया. 41 पेज के फैसले में पुलिस ने राजा के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित किया है.

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