पटना: लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे उर्दू शिक्षकों के लिए पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से राहत भरी खबर आई है. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली के संबंध में दायर याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बिहार सरकार (Bihar Government) को तीन माह में इस पर फैसला करने को कहा है.
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उर्दू शिक्षक संघ ने दायर की थी याचिका
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली पर तीन माह के अंदर उचित फैसला लेने का आदेश दिया है.
उर्दू को नहीं किया अलग से अधिसूचित
संघ ने अपनी याचिका में कहा था कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली के मामले में राज्य सरकार ने रोजगार एवं सेवा शर्त नियम 2006 का पालन नहीं किया. उक्त विषय के रिक्त पदों को भरने के लिए उर्दू विषय को अलग से अधिसूचित नहीं किया गया. इस पर खंडपीठ ने याचिका को निष्पादित करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी मांग सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष रखने का आदेश दिया.
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