ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का आदेश, उर्दू शिक्षकों की बहाली पर 3 माह में फैसला करे सरकार - चीफ जस्टिस संजय करोल

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल (Sanjay Karol) और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार सरकार (Bihar Government) को 3 माह में फैसला करने का आदेश दिया है.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jul 1, 2021, 11:05 PM IST

पटना: लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे उर्दू शिक्षकों के लिए पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से राहत भरी खबर आई है. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली के संबंध में दायर याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बिहार सरकार (Bihar Government) को तीन माह में इस पर फैसला करने को कहा है.

यह भी पढ़ें- Patna High Court ने बिहटा के ESIC अस्पताल में सुविधाओं को लेकर मांगा ब्योरा

उर्दू शिक्षक संघ ने दायर की थी याचिका
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली पर तीन माह के अंदर उचित फैसला लेने का आदेश दिया है.

उर्दू को नहीं किया अलग से अधिसूचित
संघ ने अपनी याचिका में कहा था कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली के मामले में राज्य सरकार ने रोजगार एवं सेवा शर्त नियम 2006 का पालन नहीं किया. उक्त विषय के रिक्त पदों को भरने के लिए उर्दू विषय को अलग से अधिसूचित नहीं किया गया. इस पर खंडपीठ ने याचिका को निष्पादित करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी मांग सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष रखने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी की भविष्यवाणी पर उठ रहे सवाल, दो माह में क्या बदलेगा बिहार?

पटना: लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे उर्दू शिक्षकों के लिए पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से राहत भरी खबर आई है. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली के संबंध में दायर याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बिहार सरकार (Bihar Government) को तीन माह में इस पर फैसला करने को कहा है.

यह भी पढ़ें- Patna High Court ने बिहटा के ESIC अस्पताल में सुविधाओं को लेकर मांगा ब्योरा

उर्दू शिक्षक संघ ने दायर की थी याचिका
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली पर तीन माह के अंदर उचित फैसला लेने का आदेश दिया है.

उर्दू को नहीं किया अलग से अधिसूचित
संघ ने अपनी याचिका में कहा था कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली के मामले में राज्य सरकार ने रोजगार एवं सेवा शर्त नियम 2006 का पालन नहीं किया. उक्त विषय के रिक्त पदों को भरने के लिए उर्दू विषय को अलग से अधिसूचित नहीं किया गया. इस पर खंडपीठ ने याचिका को निष्पादित करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी मांग सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष रखने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी की भविष्यवाणी पर उठ रहे सवाल, दो माह में क्या बदलेगा बिहार?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.