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पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में 28 अगस्त को आएगा फैसला, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हैं दोषी - पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हैं दोषी

बिहार मशरख के पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और अन्य पर शुक्रवार को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन किसी वजह से फैसला नहीं आ पाया. फैसला अब 28 अगस्त को आएगा.

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह
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Published : Aug 21, 2020, 2:10 PM IST

हजारीबाग/पटनाः पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के दलील को सुना. अब 28 अगस्त को इस मामले में फैसला आएगा.

बिहार के मशरख के पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और अन्य पर शुक्रवार को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन किसी कारण फैसला नहीं आ पाया. फैसला अब 28 अगस्त को आएगा. यह जानकारी हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवाल ने दी.

बयान देते वकील हेमंत सिकरवाल

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद हैं. हजारीबाग न्यायलय ने प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को इस मामले में 18 मई 2017 को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी. इस पर हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.

ये भी पढे़ं: सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने दो सितम्बर को फेसबुक को किया तलब

बता दें कि तीन जुलाई 1995 को पटना में विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी. अशोक सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार से झारखंड की हजारीबाग अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था.

हजारीबाग/पटनाः पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के दलील को सुना. अब 28 अगस्त को इस मामले में फैसला आएगा.

बिहार के मशरख के पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और अन्य पर शुक्रवार को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन किसी कारण फैसला नहीं आ पाया. फैसला अब 28 अगस्त को आएगा. यह जानकारी हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवाल ने दी.

बयान देते वकील हेमंत सिकरवाल

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद हैं. हजारीबाग न्यायलय ने प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को इस मामले में 18 मई 2017 को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी. इस पर हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.

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बता दें कि तीन जुलाई 1995 को पटना में विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी. अशोक सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार से झारखंड की हजारीबाग अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था.

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