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ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में पूर्व IPS ने सीबीआई को भेजा लीगल नोटिस, किया 10 लाख के इनाम पर दावा - ईटीवी भारत न्यूज

Brahmeshwar Mukhiya murder case : ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया है पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास की गवाही पर सीबीआई ने केस की जांच फिर से शुरू की और लोजपा नेता हुलास पांडे के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की. अब अमिताभ दास ने सीबीआई को लीगल नोटिस देकर इनाम के रूप में 10 लाख रुपये देने की बात कही है. पढ़ें पूरी खबर..

ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड
ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 21, 2023, 6:21 PM IST

पूर्व आईपीएस ने सीबीआई को भेजा लीगल नोटिस

पटना : बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सीबीआई को ही लीगल नोटिस भेज दिया है. दरअसल, सीबीआई ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में आरोपी का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपया रिवार्ड मनी देने की घोषणा की थी. यही वजह है कि पूर्व आईपीएस ने दावा किया है कि उन्होंने सीबीआई को ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में आरोपी के बारे में अहम सुराग दिया था और अबतक उन्हें एक पैसा नहीं मिला है. इसलिए उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को लीगल नोटिस भेजा है.

सीबीआई की इनाम की राशि पर अमिताभ दास का दावा :मालूम हो कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में हुलास पांडे के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया गया है. पूर्व आईपीएस की गवाही के आधार पर सीबीआई ने जांच शुरू की और बाहुबली नेता हुलास पांडे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अब इस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सीबीआई को लीगल नोटिस भेजा है और कहा है कि उसे सीबीआई की ओर से घोषित इनाम की राशि दी जाए, जो अभी तक नहीं मिली है.

सीबीआई दे दाखिल किया आरोप पत्र : आपको बता दें कि पूर्व में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में सीबीआई ने सबूत के खिलाफ में क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया था, लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने लिखित आवेदन दिया और सीबीआई ने अमिताभ कुमार दास से पूछताछ भी की. पूछताछ के बाद बाहुबली नेता हुलास पांडे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया. अमिताभ कुमार दास कोर्ट में भी गवाही देने के लिए तैयार हैं.

न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं पूर्व आईपीएस : ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में सीबीआई ने 10 लाख का इनाम सुराग देने वाले के लिए घोषित किया था. उसी इनाम को लेकर अमिताभ कुमार दास ने दावा किया है कि मैंने सीबीआई को सुराग दिया है और इनाम की राशि का हकदार मैं हूं. उनके वकील ने नोटिस में कहा है कि सीबीआई ने रिवॉर्ड की राशि हमें नहीं दी है. लिहाजा हमने सीबीआई के निदेशक को लीगल नोटिस भेजा है. अगर मुझे रिवॉर्ड की राशि नहीं दी जाती है तो वैसी स्थिति में न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा.

"मुख्य भूमिका मेरी ही रही है. सीबीआई ने मेरी गवाही पर ही सीबीआई ने हुलास पांडेय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. 3 जनवरी 2024 से आरा कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है. पूरी संभावना है कि संज्ञान कोर्ट ले ही लेगी और इसमें मैं भी गवाही के लिए जाऊंगा हीं. मैंने सीबीआई डायरेक्टर को अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस दिया है. क्योंकि इनलोगों ने जो इनाम देने की घोषणा की थी. उसकी राशि मुझे नहीं मिली है. मैंने कहा है कि अगर मुझे राशि नहीं दी जाती है, तो मैं अदालत में जाऊंगा."- अमिताभ दास, पूर्व आईपीएस

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पूर्व आईपीएस ने सीबीआई को भेजा लीगल नोटिस

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सीबीआई की इनाम की राशि पर अमिताभ दास का दावा :मालूम हो कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में हुलास पांडे के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया गया है. पूर्व आईपीएस की गवाही के आधार पर सीबीआई ने जांच शुरू की और बाहुबली नेता हुलास पांडे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अब इस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सीबीआई को लीगल नोटिस भेजा है और कहा है कि उसे सीबीआई की ओर से घोषित इनाम की राशि दी जाए, जो अभी तक नहीं मिली है.

सीबीआई दे दाखिल किया आरोप पत्र : आपको बता दें कि पूर्व में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में सीबीआई ने सबूत के खिलाफ में क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया था, लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने लिखित आवेदन दिया और सीबीआई ने अमिताभ कुमार दास से पूछताछ भी की. पूछताछ के बाद बाहुबली नेता हुलास पांडे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया. अमिताभ कुमार दास कोर्ट में भी गवाही देने के लिए तैयार हैं.

न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं पूर्व आईपीएस : ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में सीबीआई ने 10 लाख का इनाम सुराग देने वाले के लिए घोषित किया था. उसी इनाम को लेकर अमिताभ कुमार दास ने दावा किया है कि मैंने सीबीआई को सुराग दिया है और इनाम की राशि का हकदार मैं हूं. उनके वकील ने नोटिस में कहा है कि सीबीआई ने रिवॉर्ड की राशि हमें नहीं दी है. लिहाजा हमने सीबीआई के निदेशक को लीगल नोटिस भेजा है. अगर मुझे रिवॉर्ड की राशि नहीं दी जाती है तो वैसी स्थिति में न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा.

"मुख्य भूमिका मेरी ही रही है. सीबीआई ने मेरी गवाही पर ही सीबीआई ने हुलास पांडेय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. 3 जनवरी 2024 से आरा कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है. पूरी संभावना है कि संज्ञान कोर्ट ले ही लेगी और इसमें मैं भी गवाही के लिए जाऊंगा हीं. मैंने सीबीआई डायरेक्टर को अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस दिया है. क्योंकि इनलोगों ने जो इनाम देने की घोषणा की थी. उसकी राशि मुझे नहीं मिली है. मैंने कहा है कि अगर मुझे राशि नहीं दी जाती है, तो मैं अदालत में जाऊंगा."- अमिताभ दास, पूर्व आईपीएस

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