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पटना: ईटीवी भारत की खबर का असर, वन विभाग ने नगर परिषद प्रशासन को जारी किया नोटिस - पटना ताजा समाचार

नगर परिषद प्रशासन के माध्यम से कूडा डंप कर उसे जलाया जा रहा था, जिससे आस-पास के लोगों को उसके धुआं से न केवल परेशानी हो रही थी बल्कि हरे भरे पेड जल रहे थे. वहीं ईटीवी भारत पर खबर प्रसारित के बाद वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए नगर परिषद को नोटिस जारी किया है.

forest department issued notice to city council administration
जारी किया गया नोटिस
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Published : Nov 7, 2020, 1:56 PM IST

पटना: मसौढी में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. दरअसल मसौढी में नगर परिषद प्रशासन के माध्यम से कूडा डंप कर उसे जलाया जा रहा था. इससे आसपास के लोगों को उसके न केवल धुआं से परेशानी बढ़ रही थी, बल्कि आसपास के हरे-भरे पेड जल रहे थे. वहीं ईटीवी भारत की पहल पर असर देखने को मिला है.

वन विभाग ने जारी किया नोटिस
30 अक्टूबर को खबर प्रसारित करने के बाद वन विभाग ने मामले को गंभीरता लेते हुए नगर परिषद प्रशासन पर नोटिस जारी किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर परिषद के माध्यम से NGT के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. अंतरिम चेतावनी देते हुए अविलंब कूडा जलाने पर रोक लगाने के लिए वन विभाग के जिला वन और पार्यावरण पदाधिकारी ने नगर परिषद को नोटिस जारी किया है. वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से भी कूडा जलाने के दौरान प्रदूषण मामले मे संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया गया है.

forest department issued notice to city council administration
जारी किया गया नोटिस

कानूनी अधिकार को लागू करने का प्रावधान
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के तहत वन और पर्यावरण संबंधित समस्याओं और प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के उल्लंघन मामले में एक कानून बनाया गया था. इसके तहत पर्यावरण से संबंधित मामलों में अधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार तीव्र पर्यावरणीय अन्याय प्रदान करने के अलावा पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने का प्रावधान है.

पटना: मसौढी में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. दरअसल मसौढी में नगर परिषद प्रशासन के माध्यम से कूडा डंप कर उसे जलाया जा रहा था. इससे आसपास के लोगों को उसके न केवल धुआं से परेशानी बढ़ रही थी, बल्कि आसपास के हरे-भरे पेड जल रहे थे. वहीं ईटीवी भारत की पहल पर असर देखने को मिला है.

वन विभाग ने जारी किया नोटिस
30 अक्टूबर को खबर प्रसारित करने के बाद वन विभाग ने मामले को गंभीरता लेते हुए नगर परिषद प्रशासन पर नोटिस जारी किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर परिषद के माध्यम से NGT के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. अंतरिम चेतावनी देते हुए अविलंब कूडा जलाने पर रोक लगाने के लिए वन विभाग के जिला वन और पार्यावरण पदाधिकारी ने नगर परिषद को नोटिस जारी किया है. वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से भी कूडा जलाने के दौरान प्रदूषण मामले मे संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया गया है.

forest department issued notice to city council administration
जारी किया गया नोटिस

कानूनी अधिकार को लागू करने का प्रावधान
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के तहत वन और पर्यावरण संबंधित समस्याओं और प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के उल्लंघन मामले में एक कानून बनाया गया था. इसके तहत पर्यावरण से संबंधित मामलों में अधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार तीव्र पर्यावरणीय अन्याय प्रदान करने के अलावा पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने का प्रावधान है.

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