पटना: बिहार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के बाद अब प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन पर भी ब्रेक लग गया है. शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन को फिलहाल स्थगित कर दिया है. ईटीवी भारत ने सबसे पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के हवाले से आप तक यह खबर पहुंचाई थी. आज इसकी पुष्टि भी हो गई.
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दरअसल यह पूरा मामला पटना हाईकोर्ट में दायर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की याचिका पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश से जुड़ा है. इसमें 24 जुलाई 2020 को चीफ जस्टिस संजय करोल ने आदेश दिया था कि बिहार में बहाली की प्रक्रिया पर इस मामले के निष्पादन होने तक रोका लगाई जाती है.
नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि बिहार में शिक्षक नियोजन समेत तमाम बहालियों में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए आरक्षित रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है. यह मामला पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों से इनके नियोजन से जुड़ा था, जिसकी वजह से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन पिछले साल से ही रुका हुआ है.
कोर्ट का आदेश आने तक शिक्षक नियोजन स्थगित
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो आर्डर जारी किया था उसमें सभी बहालियों को लेकर आदेश जारी किया गया था. यही वजह है कि अब बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया पर भी ब्रेक लग गया है. पिछले दिनों ईटीवी भारत के साथ बातचीत में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया था कि कोर्ट में मामला होने के कारण न सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक बल्कि प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन भी रुका हुआ है. अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट का आदेश आने तक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया स्थगित की जाती है.
जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार की तरफ से यह प्रयास चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन इससे ज्यादा प्रभावित न हो, क्योंकि शिक्षा विभाग पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा रहा है. शिक्षा विभाग की तरफ से पटना हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने की तैयारी हो रही है ताकि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके.