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अगले छह माह में रिटायर होने वाले कर्मियों की नहीं लगेगी चुनाव ड्यूटी- चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई निर्दश दिए है. आयोग ने कहा कि जिन अधिकारियों के रिटायरमेंट में छह महीने रह गए हैं, उन्हेंं चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाए.

चुनाव आयोग
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Published : Jul 2, 2020, 3:30 AM IST

Updated : Jul 2, 2020, 4:35 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं. बिहार सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया है. चुनाव आयोग ने सरकार को विधानसभा चुनाव को लेकर 31 अक्टूबर तक एक ही जगह पर तीन वर्ष पूरा करने वाले डीएम, एसडीओ, एसएसपी-एसपी, आइजी और डीआइजी और इंस्पेक्टर-दारोगा के तबादले का निर्देश दिया है.

आयोग ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा कि कोई भी अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा. अगर कोई अधिकारी गृह जिले में पदस्थापित हैं. तो उनका तत्काल तबादला सुनिश्चित किया जाए. आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के रिटायरमेंट में छह महीने रह गए हैं, उन्हेंं चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाए.

चुनाव आयोग
दीपक कुमार, मुख्य सचिव, बिहार सरकार

चुनाव आयोग ने दिए कई निर्देश
चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है. ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए किसी भी अधिकारी को उसके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाए. ऐसे पदाधिकारियों को न तो डीइओ, एडीइओ, आरओ और न ही इआरओ बनाया जाए. अगर वे एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थापित हैं. तो उनका भी तबादला किया जाए.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं. बिहार सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया है. चुनाव आयोग ने सरकार को विधानसभा चुनाव को लेकर 31 अक्टूबर तक एक ही जगह पर तीन वर्ष पूरा करने वाले डीएम, एसडीओ, एसएसपी-एसपी, आइजी और डीआइजी और इंस्पेक्टर-दारोगा के तबादले का निर्देश दिया है.

आयोग ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा कि कोई भी अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा. अगर कोई अधिकारी गृह जिले में पदस्थापित हैं. तो उनका तत्काल तबादला सुनिश्चित किया जाए. आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के रिटायरमेंट में छह महीने रह गए हैं, उन्हेंं चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाए.

चुनाव आयोग
दीपक कुमार, मुख्य सचिव, बिहार सरकार

चुनाव आयोग ने दिए कई निर्देश
चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है. ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए किसी भी अधिकारी को उसके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाए. ऐसे पदाधिकारियों को न तो डीइओ, एडीइओ, आरओ और न ही इआरओ बनाया जाए. अगर वे एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थापित हैं. तो उनका भी तबादला किया जाए.

Last Updated : Jul 2, 2020, 4:35 AM IST
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