पटना: शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार पटना हाई कोर्ट के 1 जुलाई और 3 जुलाई को दिए आदेश के आलोक में नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है. हालांकि 14 जुलाई तक आवेदन लेने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. इसलिए आवेदन की प्रक्रिया 14 जुलाई तक जारी रहेगी.
पटना हाईकोर्ट ने एक जुलाई को दिसंबर 2019 में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों के मामले पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि वो अपना जवाब 4 सितंबर तक दाखिल करें. जब तक हाई कोर्ट का आदेश न हो, तब तक इस मामले में नियोजन पत्र ना दिया जाए. वहीं, एक दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को भी एक आदेश जारी किया, जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में शिक्षा विभाग से 7 सितंबर तक जवाब मांगा गया है कि आखिर क्यों सिर्फ डीएलएड वालों को ही प्राथमिक शिक्षक नियोजन में प्राथमिकता दी जा रही है?
मेधा सूची बनाने पर रोक
शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में हाईकोर्ट दोनों आदेश की प्रति मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में मेधा सूची का निर्माण नहीं होगा. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मेधा सूची बनाने पर रोक लगाई गई है. ये कहा गया है कि एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों से 14 जुलाई तक आवेदन स्वीकार करने के बाद नियोजन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक दिया जाए. वहीं, दिसंबर में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में आवेदन का मौका दिया जाए.
अभ्यर्थी हैं काफी निराश
वहीं, शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अभ्यर्थी काफी निराश हैं. उन्हें इस बात का अंदेशा है कि समय पर करीब 94 हजार शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अब पूरी नहीं हो पाएगी. अगस्त के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है. चुनाव आचार संहिता लगने के बाद संभवत नियोजन का काम इतनी जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा. हालांकि शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार पटना हाई कोर्ट में बहुत जल्द विभाग अपना जवाब दाखिल करेगा, जिससे नियोजन की प्रक्रिया समय पूरी हो जाएगी.