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पटनाः शिक्षा विभाग का निर्देश- सरकारी स्कूल के नाम से हटाया जाए हरिजन शब्द - Bihar Legislative Council

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि विभाग के इस आदेश पर अमल करते हुए 15 दिन में इसके अनुपालन की रिपोर्ट विभाग को भेजें.

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Published : Jun 17, 2020, 10:24 AM IST

पटनाः बिहार के कुछ प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में हरिजन शब्द जुड़ा है. जिसे हटाने का निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया है. यह आदेश पहले भी जारी किया जा चुका है. अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक बार फिर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी करके स्कूल के नाम से हरिजन शब्द हटाने का निर्देश दिया है.

शिक्षा विभाग ने स्कूल के नाम से हरिजन शब्द हटाने का दिया निर्देश
बता दें कि 9 दिसंबर 2019 को शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया था कि जिन स्कूलों के नाम में हरिजन शब्द जुड़ा है. उनके नाम से हरिजन शब्द हटाकर स्थाई रूप से अनुसूचित जाति जोड़ दिया जाए. जिसकी रिपोर्ट भी जिलों से मांगी गई थी, जो अब तक नहीं मिली.

patna
निर्गत पत्र

बिहार विधान परिषद में भी उठाया गया है मामला
दरअसल, पिछले साल नवंबर महीने में विधानमंडल सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में यह मामला उठा था. वहीं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा है कि विभाग के इस आदेश पर अमल करते हुए 15 दिन में इसके अनुपालन की रिपोर्ट विभाग को भेजें. साथ ही जिस जिले में ऐसा कोई स्कूल नहीं है उन जिलों को भी शून्य लिखकर रिपोर्ट भेजनी होगी.

पटनाः बिहार के कुछ प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में हरिजन शब्द जुड़ा है. जिसे हटाने का निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया है. यह आदेश पहले भी जारी किया जा चुका है. अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक बार फिर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी करके स्कूल के नाम से हरिजन शब्द हटाने का निर्देश दिया है.

शिक्षा विभाग ने स्कूल के नाम से हरिजन शब्द हटाने का दिया निर्देश
बता दें कि 9 दिसंबर 2019 को शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया था कि जिन स्कूलों के नाम में हरिजन शब्द जुड़ा है. उनके नाम से हरिजन शब्द हटाकर स्थाई रूप से अनुसूचित जाति जोड़ दिया जाए. जिसकी रिपोर्ट भी जिलों से मांगी गई थी, जो अब तक नहीं मिली.

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बिहार विधान परिषद में भी उठाया गया है मामला
दरअसल, पिछले साल नवंबर महीने में विधानमंडल सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में यह मामला उठा था. वहीं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा है कि विभाग के इस आदेश पर अमल करते हुए 15 दिन में इसके अनुपालन की रिपोर्ट विभाग को भेजें. साथ ही जिस जिले में ऐसा कोई स्कूल नहीं है उन जिलों को भी शून्य लिखकर रिपोर्ट भेजनी होगी.

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