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ED ने संपत्ति हड़पने से जुड़े PMLA मामले में बिहार के बाहुबली को किया गिरफ्तार

ईडी के मुताबिक चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन यादव (Tuntun Yadav arrested in property grabbing case) के खिलाफ दर्ज मामलों को आधार बनाकर मनी लांड्रिंग की जांच हो रही है. वर्ष 2014 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईसीआईआर दर्ज करने के बाद उसकी अवैध कमाई की छानबीन शुरू की गई थी. जांच के दौरान पाया गया कि उसने अपराध के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की है.

बिहार का बाहुबली चंद्रमा प्रसाद सिंह गिरफ्तार
बिहार का बाहुबली चंद्रमा प्रसाद सिंह गिरफ्तार
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Published : Aug 6, 2022, 10:35 AM IST

पटना/नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम मामले में चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन यादव को गिरफ्तार (Bihar Bahubali Chandra Prasad Singh) किया है. ईडी ने कहा कि टुनटुन यादव और अन्य ने हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और हथियारों और गोला-बारूद के अवैध उपयोग जैसे कई जघन्य अपराध किए हैं और उन पर आईपीसी की धारा 302, 307 और 385 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: RJD ने ED को बताया सत्ता पक्ष का हथियार, BJP बोली- 'कुकर्म का रिजल्ट आने से बढ़ी बेचैनी'

बिहार का बाहुबली चंद्रमा प्रसाद सिंह गिरफ्तार: एफआईआर, चार्जशीट और टुनटुन यादव और अन्य के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेखों (सेल डीड) की जांच करने पर, यह पाया गया कि उनके द्वारा संगठित तरीके से अपराध करके कई अचल संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई थीं. ईडी ने कहा कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद टुनटुन यादव जांच अधिकारी के समक्ष अपनी आय के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज पेश करने में विफल रहे, जो पीएमएलए के तहत कार्रवाई को विफल करने का एक प्रयास था.

संपत्ति हड़पने से जुड़े मामले में गिरफ्तारी: ईडी अधिकारी ने कहा, "उन्होंने जानबूझकर कई समन को दरकिनार किया, इस तथ्य के बावजूद कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन्हें समन भेजे गए थे. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया के लिए कोई सम्मान नहीं है. इसलिए पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है."

विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेशी: चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन यादव को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी. अदालत ने उन्हें 17 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. इससे पहले इस मामले में 31 मार्च को 4.04 करोड़ रुपये का अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया था.

ये भी पढ़ें: RJD अध्यक्ष लालू यादव के करीबी भोला यादव अरेस्ट, रेलवे भर्ती घोटाले में दिल्ली से हुई गिरफ्तारी

पटना/नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम मामले में चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन यादव को गिरफ्तार (Bihar Bahubali Chandra Prasad Singh) किया है. ईडी ने कहा कि टुनटुन यादव और अन्य ने हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और हथियारों और गोला-बारूद के अवैध उपयोग जैसे कई जघन्य अपराध किए हैं और उन पर आईपीसी की धारा 302, 307 और 385 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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बिहार का बाहुबली चंद्रमा प्रसाद सिंह गिरफ्तार: एफआईआर, चार्जशीट और टुनटुन यादव और अन्य के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेखों (सेल डीड) की जांच करने पर, यह पाया गया कि उनके द्वारा संगठित तरीके से अपराध करके कई अचल संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई थीं. ईडी ने कहा कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद टुनटुन यादव जांच अधिकारी के समक्ष अपनी आय के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज पेश करने में विफल रहे, जो पीएमएलए के तहत कार्रवाई को विफल करने का एक प्रयास था.

संपत्ति हड़पने से जुड़े मामले में गिरफ्तारी: ईडी अधिकारी ने कहा, "उन्होंने जानबूझकर कई समन को दरकिनार किया, इस तथ्य के बावजूद कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन्हें समन भेजे गए थे. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया के लिए कोई सम्मान नहीं है. इसलिए पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है."

विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेशी: चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन यादव को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी. अदालत ने उन्हें 17 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. इससे पहले इस मामले में 31 मार्च को 4.04 करोड़ रुपये का अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया था.

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