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पटना: नये MV एक्ट को लेकर डीएम और ट्रैफिक एसपी ने ड्राइवरों को दी ट्रेनिंग

चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीएम कि कुमार रवि ने कहा सभी बस चालकों, कंडक्टरों और ऑपरेटरों ने नए अधिनियम का सही तरीके से पालन करने का आश्वासन दिया है. ऐसे में अगले सप्ताह से नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की सख्ती से चेकिंग होगी और वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा.

चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम
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Published : Sep 16, 2019, 10:25 PM IST

पटना: राजधानी के गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड में सोमवार को जिला प्रशासन और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में डीएम कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश, सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे. डीएम कुमार रवि और ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने ड्राइवरों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जागरूक किया और सख्ती से इसका पालन करने की अपील की.

'नए कानून से मिला है फायदा'
डीएम ने बताया कि नए कानून से हाल के दिनों में बहुत फायदा देखने को मिला है. डीएल के लिए 1 दिन में लगभग 1000 आवेदन आ रहे हैं. इस शनिवार को 1400 आवेदन आए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक गाड़ियों में बहुत ज्यादा नियम पालन देखने को नहीं मिल रहा है. 1 सप्ताह बाद नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. उसके पहले सभी वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है.

मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पैसेंजरों पर भी हो सकती है कार्रवाई
ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने आश्वासन दिया कि पैसेंजर यदि बस स्टॉप के बजाय किसी अन्य जगह पर रुकने का दबाव बना रहे हैं तो स्थानीय थाने को सूचित किया जाए. ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर बस चालक बस स्टॉप पर ही गाड़ी रोकेंगे तो 5 से 6 दिनों के अंदर लोग इसे आदत में डाल लेंगे और बस स्टॉप पर ही बस का इंतजार करेंगे.

Driver training program in patna
कार्यक्रम में उपस्थित सभी चालक

डीएम ने चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस चालकों से यह अपील की

  1. चालक साफ-सुथरे ड्रेस कोड में रहें.
  2. चालक बस में फायर इस्टींगुईशर और फर्स्ट एड किट जरूर रखें.
  3. बस कंडक्टर यह सुनिश्चित करे कि बस स्टॉप से बस खुलने के बाद बस का गेट बंद हो.
  4. बस स्टॉप के अलावा शहर में कहीं भी इधर-उधर पैसेंजर को चढ़ाने या उतारने के लिए गाड़ी ना रोकें.
  5. बस के कागजात सही रखें.
  6. बस की छत पर यात्री न बिठाएं.
  7. बस चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें.
  8. चालक अपनी केबिन में यात्रियों को न बिठाएं.
  9. चालक अपने रूट के सभी थानों के नंबर बस में चिपका कर रखें.
  10. नए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करने में पैसेंजर्स से सहयोग की अपील करें.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सुविधा जल्द ही
डीएम ने कहा कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान अगर कोई बस कंडक्टर या ड्राइवर कानून तोड़ते पकड़े गए तो बस की परमिट भी रद्द हो सकती है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सुविधा जल्द ही लाई जा रही है जिससे पता चल सकेगा कि कौन सी बस कब आएगी.

पटना: राजधानी के गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड में सोमवार को जिला प्रशासन और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में डीएम कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश, सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे. डीएम कुमार रवि और ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने ड्राइवरों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जागरूक किया और सख्ती से इसका पालन करने की अपील की.

'नए कानून से मिला है फायदा'
डीएम ने बताया कि नए कानून से हाल के दिनों में बहुत फायदा देखने को मिला है. डीएल के लिए 1 दिन में लगभग 1000 आवेदन आ रहे हैं. इस शनिवार को 1400 आवेदन आए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक गाड़ियों में बहुत ज्यादा नियम पालन देखने को नहीं मिल रहा है. 1 सप्ताह बाद नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. उसके पहले सभी वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है.

मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पैसेंजरों पर भी हो सकती है कार्रवाई
ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने आश्वासन दिया कि पैसेंजर यदि बस स्टॉप के बजाय किसी अन्य जगह पर रुकने का दबाव बना रहे हैं तो स्थानीय थाने को सूचित किया जाए. ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर बस चालक बस स्टॉप पर ही गाड़ी रोकेंगे तो 5 से 6 दिनों के अंदर लोग इसे आदत में डाल लेंगे और बस स्टॉप पर ही बस का इंतजार करेंगे.

Driver training program in patna
कार्यक्रम में उपस्थित सभी चालक

डीएम ने चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस चालकों से यह अपील की

  1. चालक साफ-सुथरे ड्रेस कोड में रहें.
  2. चालक बस में फायर इस्टींगुईशर और फर्स्ट एड किट जरूर रखें.
  3. बस कंडक्टर यह सुनिश्चित करे कि बस स्टॉप से बस खुलने के बाद बस का गेट बंद हो.
  4. बस स्टॉप के अलावा शहर में कहीं भी इधर-उधर पैसेंजर को चढ़ाने या उतारने के लिए गाड़ी ना रोकें.
  5. बस के कागजात सही रखें.
  6. बस की छत पर यात्री न बिठाएं.
  7. बस चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें.
  8. चालक अपनी केबिन में यात्रियों को न बिठाएं.
  9. चालक अपने रूट के सभी थानों के नंबर बस में चिपका कर रखें.
  10. नए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करने में पैसेंजर्स से सहयोग की अपील करें.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सुविधा जल्द ही
डीएम ने कहा कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान अगर कोई बस कंडक्टर या ड्राइवर कानून तोड़ते पकड़े गए तो बस की परमिट भी रद्द हो सकती है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सुविधा जल्द ही लाई जा रही है जिससे पता चल सकेगा कि कौन सी बस कब आएगी.

Intro:राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड में जिला प्रशासन और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में डीएम कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश, सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. डीएम कुमार रवि और ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने ड्राइवरों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जागरूक किया और सख्ती से इसका पालन करने की अपील की.


Body:डीएम कुमार रवि ने बस चालकों और उनके मालिकों को निर्देश दिया कि बस को इधर-उधर न रोके और सिर्फ बस स्टॉप पर ही बस को रोके. कंडक्टरो से चलती बस का दरवाजा हमेशा बंद रखने का अपील किया और ड्राइवरों को अपने साथ फर्स्ट ऐड का किट रखने का निर्देश दिया. चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सभी बस चालक अपने बसों में अपने रूठ के पुलिस थानों के नंबर जरूर रखें और अपने कागजात सही रखें. उन्होंने कहा कि नए कानून का कठोरता पूर्वक पालन करना होगा और इस नए कानून से बहुत फायदा देखने को हाल के दिनों में मिला है. उन्होंने कहा कि डीएल के लिए 1 दिन में लगभग 1000 आवेदन आ रहे हैं और इस शनिवार को 1400 आवेदन आए. डीएम ने कहा कि सार्वजनिक गाड़ियों में बहुत ज्यादा नियम पालन देखने को नहीं मिल रहा है जिसको लेकर यह प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है. 1 सप्ताह बाद नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर कठोर चेकिंग अभियान चलेगा उसके पहले सभी वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है. डीएम ने बस चालकों से अग्निशमन यंत्र रखने की अपील की.
ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने आश्वासन दिया कि अगर पैसेंजर बस स्टॉप के बजाय किसी अन्य जगह पर रुकने का दबाव बना रहे हैं तो स्थानीय थाने को सूचित किया जाए उन पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर बस चालक बस स्टॉप पर ही गाड़ी रुकेंगे और अन्य जगह नहीं रुकेंगे तो 5 से 6 दिनों के अंदर लोग इसे आदत में डाल लेंगे और बस स्टॉप पर ही बस का इंतजार करेंगे.

डीएम के द्वारा चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपील की गई निम्न बातें:-
1- चालक साफ-सुथरे ड्रेस कोड में रहे
2- चालक बस में अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड किट जरूर रखें
3- बस कंडक्टर यह सुनिश्चित करे कि बस स्टॉप से बस खुलने के बाद बस का गेट बंद हो
4- बस स्टॉप के अलावा शहर में इधर-उधर अन्य कहीं पैसेंजर को चढ़ाने या उतारने के लिए गाड़ी ना रोके
5- बस का पूरा कागज सही रखे
6- बस की छत पर यात्री ना बैठाएं
7- बस चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें
8- चालक अपने केबिन में यात्रियों को ना बैठाए
9- अपने रूट के सभी थानों का नंबर बस में चिपका कर रखे
10- नए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करने के लिए पैसेंजर्स से सहयोग की अपील करें

डीएम ने कहा कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे हैं सघन चेकिंग अभियान के दौरान अगर कोई बस कंडक्टर ड्राइवर कानून तोड़ते पकड़े जाएंगे तो बस का परमिट भी रद्द हो सकता है. डीएम ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पता चल सके कि कौन सी बस कब आएगी यह सुविधा भी बहुत जल्द लाएंगे.



Conclusion:डीएम कुमार रवि ने बताया कि अगले सप्ताह से नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर करा चेकिंग अभियान चलेगा जिसको लेकर उससे पहले सभी वाहन चालकों को नए अधिनियम के बारे में जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को अन्य शहरों की तर्ज पर साफ-सुथरे ड्रेस पहनने की अपील की गई है साथ ही बस स्टॉप से बस खुलने से पहले बस का गेट बंद हो यह कंडक्टर सुनिश्चित करें. डीएम कुमार रवि ने बताया गया कि बस ऑपरेटर्स को अपने बसों में नई मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ी सूचना को लगाकर रखें और साथ ही यात्रियों से सहयोग की अपील करें. उन्होंने कहा कि आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी बस चालकों, कंडक्टरों और ऑपरेटरों ने नए अधिनियम का सही तरीके से पालन करने का आश्वासन दिया है.
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