पटना: राजधानी के गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड में सोमवार को जिला प्रशासन और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में डीएम कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश, सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे. डीएम कुमार रवि और ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने ड्राइवरों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जागरूक किया और सख्ती से इसका पालन करने की अपील की.
'नए कानून से मिला है फायदा'
डीएम ने बताया कि नए कानून से हाल के दिनों में बहुत फायदा देखने को मिला है. डीएल के लिए 1 दिन में लगभग 1000 आवेदन आ रहे हैं. इस शनिवार को 1400 आवेदन आए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक गाड़ियों में बहुत ज्यादा नियम पालन देखने को नहीं मिल रहा है. 1 सप्ताह बाद नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. उसके पहले सभी वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है.
पैसेंजरों पर भी हो सकती है कार्रवाई
ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने आश्वासन दिया कि पैसेंजर यदि बस स्टॉप के बजाय किसी अन्य जगह पर रुकने का दबाव बना रहे हैं तो स्थानीय थाने को सूचित किया जाए. ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर बस चालक बस स्टॉप पर ही गाड़ी रोकेंगे तो 5 से 6 दिनों के अंदर लोग इसे आदत में डाल लेंगे और बस स्टॉप पर ही बस का इंतजार करेंगे.
डीएम ने चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस चालकों से यह अपील की
- चालक साफ-सुथरे ड्रेस कोड में रहें.
- चालक बस में फायर इस्टींगुईशर और फर्स्ट एड किट जरूर रखें.
- बस कंडक्टर यह सुनिश्चित करे कि बस स्टॉप से बस खुलने के बाद बस का गेट बंद हो.
- बस स्टॉप के अलावा शहर में कहीं भी इधर-उधर पैसेंजर को चढ़ाने या उतारने के लिए गाड़ी ना रोकें.
- बस के कागजात सही रखें.
- बस की छत पर यात्री न बिठाएं.
- बस चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें.
- चालक अपनी केबिन में यात्रियों को न बिठाएं.
- चालक अपने रूट के सभी थानों के नंबर बस में चिपका कर रखें.
- नए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करने में पैसेंजर्स से सहयोग की अपील करें.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सुविधा जल्द ही
डीएम ने कहा कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान अगर कोई बस कंडक्टर या ड्राइवर कानून तोड़ते पकड़े गए तो बस की परमिट भी रद्द हो सकती है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सुविधा जल्द ही लाई जा रही है जिससे पता चल सकेगा कि कौन सी बस कब आएगी.