पटना: पटना नगर निगम ने नए साल में डोर टू डोर कचरा उठाओ के रेट में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. जानकारी के मुताबिक हर घर से 30 रुपये प्रति माह की जगह अब निगम 50 वसूल करने की तैयारी है.इस मामले पर अगले सशक्त स्थाई समिति की बैठक में सहमति बन सकती है.
जनवरी से ही बढ़ोतरी की तैयारी
जनवरी माह में होने वाले पटना नगर निगम की सशक्त स्थाई समिति की बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद सहमति भी बन सकती है. हालांकि नगर निगम का कोई भी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं हैं और ना ही सशक्त स्थाई समिति के कोई भी सदस्य अपना बयान जारी कर रहे हैं. लेकिन यह तय माना जा रहा है टैक्स बढ़ाने की इस योजना पर सहमति बन चुकी है और इसे जनवरी माह में ही लागू करने की योजना बनी है.
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बनी रणनीति
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पहले ही रणनीति बना ली गई है. अब उसे अमलीजामा पहनाने के लिए निगम प्रशासन की ओर से विशेष रणनीति बनाई जा रही है. नए रेगुलेशन के तहत कचरा उठाओ चार्ज में बदलाव किया जा रहा है. आम लोगों के साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से भी कचरा उठाओ के चार्ज की वसूली की जाएगी.
कूड़ा उठाओ को लेकर यह होगी नई दरें
कूड़ा उत्पादन यूनिट आवासीय इकाई के हिसाब से नई दर लागू होगी. जिसमें 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों से 50 रुपये वसूले जाएंगे. वहीं 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल और 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों से 100 और ₹200 वसूले जाएंगे. जबकि इन क्षेत्रों में पुराने दर के हिसाब से ₹30 प्रति माह टैक्स वसूला जाता था,
नई दर की प्रस्तावित सूची:-
नया दर | पुराना दर | ||
1. | ढाबा, मिठाई दुकान, कॉफी हाउस | ₹500 | ₹100 |
2. | धर्मशाला गेस्ट हाउस | ₹2,000 | ₹500 |
3. | रेस्टोरेंट 50 लोगों के बैठने तक या उससे अधिक बैठने वाले रेस्टोरेंट | ₹2000 से लेकर ₹4000 | ₹100 से ₹3000 |
4. | क्लीनिक, डिस्पेंसरी, प्रयोगशाला, बायो मेडिकल, बेस्ट क्लीनिक 50 बेड तक या उससे अधिक बेड वाले संस्थान | ₹2000 से लेकर ₹4000 | ₹100 से ₹3000 |
5. | कॉल स्टोर गोदाम, लघु, कुटीर उद्योग, वर्कशॉप ,मैरिज हॉल, फेस्टिवल हॉल, ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन क्लब, सिनेमा हॉल, मल्टीकंपलेक्स और अन्य व्यवसाई संस्थान धार्मिक चैरिटेबल संस्थान | ₹2000 से लेकर ₹5000 | ₹0 |
आपको बता दें कि डोर टू डोर कूड़ा उठाओ की सुविधा बेहतर करने के लिए निगम प्रशासन रणनीति बनाने में लगा हुआ है. इसके लिए बड़े कूड़ा उत्पादकों को अपने स्तर पर कूड़ा का निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी. नगर निगम प्रशासन की ओर से जिन संस्थानों या इकाइयों से कूड़ा का उठाव कराया जा रहा है, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है.
निगम प्रशासन ने वेस्ट जेनरेटर रेगुलेशन 2020 के तहत 20 किलोग्राम या उससे अधिक कूड़ा प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन करने वाली इकाइयों को अपने स्तर पर कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है. साथ ही नई दर की प्रस्तावित सूची भी जारी की गई है.
अब इसके मुताबिक लोगों को कचरा उठाव के लिए ₹50 से लेकर ₹5000 तक खर्च करने होंगे. आवासीय इलाके में क्षेत्रफल के मुताबिक पूरा उठाव के लिए पैसे देने होंगे. पहले यहां लोगों से ₹30 प्रति माह लिए जाते थे.