पटना: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की राशि देने में देर करने पर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने लोक शिकायत निवारण में संवेदनहीनता के आरोप में पुनपुन के प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की (Punpun BDO fined) है. उन पर 5 हजार का अर्थदंड लगाया गया. उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई है. दरअसल पुनपुन प्रखंड के पैमार गांव के विद्या चौधरी ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय मसौढ़ी में परिवाद समर्पित किया था.
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अनावश्यक विलंब पर हुई कार्रवाई: परिवादी की शिकायत राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान करने में अनावश्यक विलंब से संबंधित थी. उनके द्वारा द्वितीय अपील प्राधिकारी सह जिला प्राधिकारी पटना के कार्यालय में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ अनुमंडल पदाधिकारी के स्वीकृति के उपरांत भी नहीं मिलने के कारण अपील दायर किया था. अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी द्वारा 16 जनवरी 2000 को ही योजना का लाभ देने के लिए स्वीकृति दे दी थी.
दो साल के बाद मिला योजना का लाभ: लाभार्थी पुनिया देवी स्वर्गीय चौधरी को योजना का लाभ 2 साल बाद दिया गया. दो साल से लंबित होने के कारण जिलाधिकारी ने इस पर खेद प्रकट करते हुए लोक शिकायत निवारण के प्रति एवं लापरवाही को देखते हुए बीडीओ पर 5 हजार रुपये का अर्थ लगाते हुए भविष्य के लिए चेतावनी दी है.
"राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की राशि देने में 2 साल विलंब करने पर डीएम ने बीडीओ पर कार्रवाई की है. परिवादी पुनपुन प्रखंड के परमार गांव के पुनिया देवी ने लोक शिकायत में शिकायत करते हुए अपील दायर की थी. जिलाधिकारी ने सुनवाई के दौरान पुनपुन बीडीओ पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है." -डीपीआरओ, पटना