पटना: बिहार विधान परिषद के पटना शिक्षक और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान 22 अक्टूबर को होना है. शांति व्यवस्था और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम कुमार रवि ने संपूर्ण पटना जिला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी किया है.
प्रचार-प्रसार पर रहेगी रोक
मतदान के दिन प्रात: 8 बजे से संध्या 5 तक मतदान केंद्रों के पास 200 मीटर के दायरे में निम्न अपवादों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णत: निषिद्ध रहेगा. मतदान की समाप्ति के समय के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं किया जाएगा.
कोविड-19 के निर्देश का पालन
सक्षम प्राधिकार की ओर से समय-समय पर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जारी दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया जाएगा. उक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित श्रेणी में आने वाली वाहनों के मामले में अपवाद स्वरूप शिथिल रहेगा.
एंबुलेंस का परिचालन
शासकीय /निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी/ मतदान दल के उपयोग के लिए वाहन, आकस्मिक चिकित्सा के लिए मरीज के साथ एंबुलेंस का परिचालन किया जाएगा.
अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे विद्युत, दूध वैन, पानी का टैंकर आदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/ चुनाव अभिकर्ता/ पार्टी कार्यकर्ता के लिए मतदान के दिन उपयोग के लिए निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिट युक्त वाहन, जिस पर चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक ना हो और उससे मतदाता के ढ़ोने का कार्य नहीं लिया जा रहा है.
वाहनों की जानकारी
निजी वाहन मालिक के स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए मतदान के लिए मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की जानकारी दी जाएगी.
निश्चित रूट पर और निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु तक चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन जैसे बस, तो वहीं बीमार और रुग्ण व्यक्तियों की ओर से अपने प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा और अन्य वाहन जिसे टाला नहीं जा सकता है.