पटना: प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित कराने के लिए पटना और नालंदा जिले के निर्वाचन की समीक्षा की. कोविड प्रोटोकॉल और निर्वाचन आयोग ने प्रदत्त दिशा-निर्देश के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.
तीन नवंबर को मतदान
बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के अंतर्गत नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र और पटना जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होना है. मतदान केंद्रों पर सहज, सुगम और सुरक्षित मतदान कराने के लिए एएमएफ की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित कराने और मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने का निर्देश दिया.
मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग
प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग कराने, हैंड सैनेटाइज कराने, ग्लव्स का प्रयोग करने और मास्क का प्रयोग करने का निर्देश दिया है.
सामाजिक दूरी का पालन
केंद्र पर सामाजिक दूरी कायम रखने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर पंक्ति में सामाजिक दूरी मेंटेन करते हुए गोला का निर्माण कराने का निर्देश पटना और नालंदा के डीएम को दिया गया है. साथ ही ना केवल मतदाताओं के बीच बल्कि मतदान कक्ष में मतदाता और मतदान कर्मी के बीच भी सामाजिक दूरी कायम रखने का निर्देश दिया है.
कर्मी प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश
कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनर, हैंड सैनेटाइजर, ग्लव्स, मास्क उपलब्ध कराने और कार्ययोजना के अनुरूप पर्याप्त संख्या में बुथवार कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है. आयुक्त ने प्रत्येक मतदान केंद्र को मतदान के एक दिन पूर्व और मतदान के दिन भी समय-समय पर सैनेटाइज करने का निर्देश दिया है.
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान
इसके लिए आयुक्त ने निर्वाची पदाधिकारी को बुथवार प्लान के अनुरूप टीम गठित करने और सैनेटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. प्रमंडलीय आयुक्त ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्द्धसैनिक पुलिस बल और जिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया.
फ्लैग मार्च कराने का निर्देश
इसके अतिरिक्त कमजोर क्षेत्र के मतदाताओं में विश्वास बहाली के लिए फ्लैग मार्च कराने का निर्देश दिया. साथ ही पर्याप्त संख्या में सेक्टर दंडाधिकारी, सुपर सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि की प्रतिनियुक्ति कर भ्रमणशील रहने, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.
नावों के परिचालन पर रोक
दियारा क्षेत्र में रिवर पेट्रोलिंग तेज करने और नावों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. आयुक्त ने नदी के माध्यम से असामाजिक और उपद्रवी तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने रिवर पेट्रोलिंग कराने और मतदान दिवस को विशेषकर दियारा क्षेत्र में नाव के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. साथ ही पीपा पुल पर सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया.