पटना: बिहार में 94 हजार सीटों पर नियोजन प्रक्रिया जारी रहेगी. छठे चरण के इस नियोजन में पटना हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. लेकिन शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है. इस मामले पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि नियोजन की प्रक्रिया जारी है. सरकार जल्द ही अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखेगी.
'कोर्ट के आदेश के बाद जारी होगा नियुक्ती पत्र'
प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि 'मामला पूरी तरह से साफ है. 22 नवंबर 2019 से पहले सीटेट पास करने वाले एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को ही छठे चरण में आवेदन का मौका दिया जाएगा. शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. उन्होने कहा कि 31 अगस्त को इस नियोजन प्रक्रिया में नियोजन पत्र बांटने का शेड्यूल था. कोर्ट के आदेश के बाद यह प्रभावित हो सकता है. उसके अलावे पूरी प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी. इसिलए अभ्यर्थी किसी दुविधा में नहीं रहे.
4 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार को आदेश जारी कर पूछा है कि क्या आवेदन की प्रक्रिया के बीचो -बीच दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी. बता दें कि बिहार में 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने बीते बुधवार को सुनवाई की थी. जिसके बाद बहाली को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.
14 जुलाई तक तक कर सकते हैं आवेदन
गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट के ही आदेश पर शिक्षा विभाग ने एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी 14 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने खुद से बाहली प्रकिया स्थिति को सपष्ट किया है. उन्होनें अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी दुविधा में नहीं रहे. बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी. अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया ससमय पूरी करेगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर किसी जिले में आवेदन नहीं लेने की शिकायत आएगी तो वे इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे.