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DGP ने बताया, लॉकडाउन के चौथे चरण में किन क्षेत्रों में मिली है छूट

गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पहले जैसे ही शॉपिंग मॉल्स, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, मंदिर, मस्जिद, चर्च और सभी धार्मिक स्थलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

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Published : May 19, 2020, 6:08 PM IST

पटनाः लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो गया है. राज्यों को कुछ क्षेत्रों में इससे राहत दी गई है. जनता को किन क्षेत्रों में छूट मिली है, इसे लेकर कंफ्यूजन है. इसको देखते हुए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आम जनता को छूट मिली क्षेत्रों की जानकारी दी है.

सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि ड्राई क्लीनर, कपड़ा, फर्नीचर, स्पोर्ट्स, स्टेशनरी, बर्तन की दुकान खोलने को लेकर निर्देश दिया गया है. जिला अधिकारी के आदेश पर यह सभी दुकानें 11:00 बजे से लेकर 4:00 बजे तक ही खुलेंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा.

डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे

आम जनता के लिए पहले जैसे नियम
गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पहले जैसे ही शॉपिंग मॉल्स, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, मंदिर, मस्जिद, चर्च और सभी धार्मिक स्थलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. आम जनता के लिए पहले जैसे ही नियम लागू है.

पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा जारी
डीजीपी गुप्तेश्वर ने कहा कि पास वाले व्यक्ति भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं निकल सकते हैं. बिहार में पूरी तरह से कर्फ्यू जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर के अधिकारी और उसके नीचे के सिर्फ 33% पदाधिकारी ही कार्यालय में मौजूद रहेंगे. वहीं, निजी कार्यलय में मात्र 33% ही लोग कार्य कर सकते हैं.

पटनाः लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो गया है. राज्यों को कुछ क्षेत्रों में इससे राहत दी गई है. जनता को किन क्षेत्रों में छूट मिली है, इसे लेकर कंफ्यूजन है. इसको देखते हुए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आम जनता को छूट मिली क्षेत्रों की जानकारी दी है.

सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि ड्राई क्लीनर, कपड़ा, फर्नीचर, स्पोर्ट्स, स्टेशनरी, बर्तन की दुकान खोलने को लेकर निर्देश दिया गया है. जिला अधिकारी के आदेश पर यह सभी दुकानें 11:00 बजे से लेकर 4:00 बजे तक ही खुलेंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा.

डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे

आम जनता के लिए पहले जैसे नियम
गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पहले जैसे ही शॉपिंग मॉल्स, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, मंदिर, मस्जिद, चर्च और सभी धार्मिक स्थलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. आम जनता के लिए पहले जैसे ही नियम लागू है.

पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा जारी
डीजीपी गुप्तेश्वर ने कहा कि पास वाले व्यक्ति भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं निकल सकते हैं. बिहार में पूरी तरह से कर्फ्यू जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर के अधिकारी और उसके नीचे के सिर्फ 33% पदाधिकारी ही कार्यालय में मौजूद रहेंगे. वहीं, निजी कार्यलय में मात्र 33% ही लोग कार्य कर सकते हैं.

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