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लंबे समय से पटना के डिप्टी मेयर का पद खाली, कब होगा चुनाव? - सशक्त स्थायी समिति के सदस्य

लंबे समय से रिक्त चल रहे पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव अगस्त में ही होना था लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं जारी हुआ है. ऐसे में अब सितंबर माह में चुनाव कराये जाने की संभावना जतायी जा रही है. पढ़ें पूरी खबर.

पटना नगर निगम
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Published : Aug 28, 2021, 8:29 PM IST

पटना: पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) के डिप्टी मेयर का पद लंबे समय से रिक्त (Post of Deputy Mayor Vacant) है. जिससे कई काम प्रभावित हो रहे हैं. अगस्त महीने में चुनाव हो जाना था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है. जबकि अगस्त में तीन दिन ही शेष बचे हैं. ऐसे में अब इस महीने में चुनाव होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. संभावना जतायी जा रही है कि अगले महीने चुनाव होगा. हालांकि सशक्त स्थायी समिति के सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी का मानना है कि डिप्टी मेयर का पद संवैधानिक नहीं होता. इसलिए उनकी अनुपस्थिति से कोई विशेष कार्य बाधित नहीं हो रहा है.

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इंद्रदीप चंद्रवंशी ने बताया कि नगर निगम में निर्णय लेने का अधिकार महापौर के पास है. ऐसे में डिप्टी मेयर के न होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता. महापौर के अलावा निर्णय लेने का अधिकार सशक्त स्थायी समिति के पास है. महापौर इसकी अध्यक्ष हैं. इसके अलावा उसमें 8 सदस्यीय टीम है. जिसमें एक सदस्य डिप्टी मेयर होते हैं. उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर का पद रिक्त होने से निर्णय लेने में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता.

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उन्होंने कहा कि पटना नगर निगम डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने पर तत्काल चुनाव कराया जाएगा. डिप्टी मेयर के चुनाव में कहां टेक्निकल पेंच फंसा है, इसके बारे में अधिक जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ही दे सकता है.

पटना: पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) के डिप्टी मेयर का पद लंबे समय से रिक्त (Post of Deputy Mayor Vacant) है. जिससे कई काम प्रभावित हो रहे हैं. अगस्त महीने में चुनाव हो जाना था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है. जबकि अगस्त में तीन दिन ही शेष बचे हैं. ऐसे में अब इस महीने में चुनाव होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. संभावना जतायी जा रही है कि अगले महीने चुनाव होगा. हालांकि सशक्त स्थायी समिति के सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी का मानना है कि डिप्टी मेयर का पद संवैधानिक नहीं होता. इसलिए उनकी अनुपस्थिति से कोई विशेष कार्य बाधित नहीं हो रहा है.

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इंद्रदीप चंद्रवंशी ने बताया कि नगर निगम में निर्णय लेने का अधिकार महापौर के पास है. ऐसे में डिप्टी मेयर के न होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता. महापौर के अलावा निर्णय लेने का अधिकार सशक्त स्थायी समिति के पास है. महापौर इसकी अध्यक्ष हैं. इसके अलावा उसमें 8 सदस्यीय टीम है. जिसमें एक सदस्य डिप्टी मेयर होते हैं. उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर का पद रिक्त होने से निर्णय लेने में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता.

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उन्होंने कहा कि पटना नगर निगम डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने पर तत्काल चुनाव कराया जाएगा. डिप्टी मेयर के चुनाव में कहां टेक्निकल पेंच फंसा है, इसके बारे में अधिक जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ही दे सकता है.

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