पटना: बिहार के प्राइमरी स्कूलों में 94 हजार शिक्षकों के नियोजन मामले में आज पटना हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाई कोर्ट इस मामले में 9 नवंबर को फैसला सुनाएगा.
इस बारे में डीएलएड अभ्यर्थियों के वकील प्रिंस कुमार मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकता मामले को लेकर आज जोरदार बहस हुई. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यान से सुना है. इसके बाद सभी पक्षों से 19 अक्टूबर तक अपनी-अपनी बातें लिखित रुप से जमा करने को कहा गया है.
शिक्षा विभाग को डेटा देने के आदेश
इसके अलावे कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से शिक्षक नियोजन मामले को लेकर कुल पदों की संख्या बताने को कहा है. वहीं, बीएड अभ्यर्थियों की संख्या के साथ कुल डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या भी शपथ पत्र के रूप में जमा करने का आदेश दिया है.