पटना: बिहार में भू-माफियाओं का आतंक जारी है. पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई के बाद भी इन पर लागम नहीं लग पा रहा है. ऐसे में अब इस पर रोकथाम लगाने की जिम्मेदारी पटना हाईकोर्ट ने उठाई है. कोर्ट ने सिवान में भू-माफियाओं द्वारा पुलिस की सहयता से जमीन हड़पने की याचिका पर संज्ञान लिया. कोर्ट ने आरोपी पुलिस सहित तथाकथित भू-माफियाओं को नोटिस भेजने का आदेश जारी किया है.
बुजुर्ग जमीन मालिक को जान का खतरा: मिली जानकारी के अनुसार, सिवान शहर के मध्य स्थित एक वरीय नागरिक के दो बीघा जमीन को पुलिस की सहयता से भू-माफियाओं द्वारा हड़पने की कोशिश करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें बुजुर्ग जमीन मालिक ने जान माल की सुरक्षा हेतु रिट दायर किया था.
भू-माफियाओं को नोटिस: ऐसे में जस्टिस संदीप कुमार ने इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिस सहित तथा कथित भू-माफियाओं को नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने विवादित जमीन की यथावत स्थिति बरकरार रखने का भी निर्देश दिया है. ये याचिका सरोज देवी ने दायर की है.
पुलिस की सहायता से किया दखल: याचिकाकर्ता के वकील चंद्रकांत ने कोर्ट को बताया कि सिवान शहर स्थित फतेहपुर इलाके में याचिकाकर्ता के पति की पारिवारिक संपत्ति है. इसमें दो बीघा और तीन कट्ठा जमीन में छोटा सा मकान और बागीचा है. उस जमीन पर कुछ भू-माफियाओं ने टाउन थाने के सहायक अवर निरीक्षक राज कुमार मिश्रा की सहायता से 10 दिसंबर को जबरन दखल करने का गैर कानूनी कोशिश की.
मामले की अगली सुनवाई 10 हफ्ते बाद: बिना किसी नोटिस या कार्यवाही आदेश के राज कुमार मिश्रा ने भू-माफियाओं की उपस्थिति में दलबल को लेकर याचिकाकर्ता के गौशाला को तोड़ दिया. साथ ही ये कहा कि जल्दी से पूरी जमीन को खाली कर दो, क्योंकि यह बिक चुकी है. जस्टिस संदीप कुमार ने इन आरोपों को सुन पुलिस और भू-माफियाओं को नोटिस भेजा है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 हफ्ते बाद होगी.
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