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अब जेल से छूटने के बाद कैदी सीधे नहीं जा सकेंगे घर, जानें क्यों ? - Covid Infection In Bihar

जेल से छूटने के बाद कैदी से अब सीधे घर नहीं जा (Covid Protocol For Prisoners) सकेंगे. घर जाने के लिए रिहा होने के बाद कैदियों की कोविड टेस्ट निगेटिव होना अनिवार्य है. पढ़ें खबर...

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Published : Jan 10, 2022, 10:57 PM IST

पटनाः बिहार में कोरोना का संक्रमण (Covid Infection In Bihar) लगातार बढ़ता जा रहा है. सूबे के कई जेलों में भी संक्रमण पहुंच गया है. कोविड संक्रमण रोकथाम की दिशा में जेल प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. जेल प्रशासन के निर्देश के मुताबिक बिहार के जेलों से जमानत मिलने के बाद अगर कोई भी कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, वह घर नहीं जा पाएगा. उसे कोविड सेंटर में रखा जाएगा.

इसे भी पढ़ें- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद नेगेटिव

बता दें कि कोविड टेस्ट में संक्रमित पाए जाने वाले कैदियों को अलग से रखने की व्यवस्था की जा रही है. वे जेल में ही क्वारंटीन रहेंगे. दरअसल, जेल से छूटने वाले बंदियों को जेल से निकलने से पहले उनकी कोविड टेस्ट का निर्देश दिया गया है. कोरोना जांच में यदि कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे कोविड सेंटर भेजा जाएगा.

कोरोना की जांच के लिए जेल में डॉक्टरों की टीम तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है. जेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि बंदियों की रिपोर्ट निगेटिव मिलने के बाद ही उन्हें पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जाएगा और जमानत मिलने के बाद ही वे घर जा सकेंगे.

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पटनाः बिहार में कोरोना का संक्रमण (Covid Infection In Bihar) लगातार बढ़ता जा रहा है. सूबे के कई जेलों में भी संक्रमण पहुंच गया है. कोविड संक्रमण रोकथाम की दिशा में जेल प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. जेल प्रशासन के निर्देश के मुताबिक बिहार के जेलों से जमानत मिलने के बाद अगर कोई भी कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, वह घर नहीं जा पाएगा. उसे कोविड सेंटर में रखा जाएगा.

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बता दें कि कोविड टेस्ट में संक्रमित पाए जाने वाले कैदियों को अलग से रखने की व्यवस्था की जा रही है. वे जेल में ही क्वारंटीन रहेंगे. दरअसल, जेल से छूटने वाले बंदियों को जेल से निकलने से पहले उनकी कोविड टेस्ट का निर्देश दिया गया है. कोरोना जांच में यदि कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे कोविड सेंटर भेजा जाएगा.

कोरोना की जांच के लिए जेल में डॉक्टरों की टीम तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है. जेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि बंदियों की रिपोर्ट निगेटिव मिलने के बाद ही उन्हें पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जाएगा और जमानत मिलने के बाद ही वे घर जा सकेंगे.

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