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बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में परिवाद दायर - पटना लेटेस्ट न्यूज

बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, विधि सचिव ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, विधि विभाग के संयुक्त सचिव उमेश कुमार शर्मा समेत अन्य संबंधित अधिकारियों पर परिवाद दायर (Motihari public prosecutor reinstatement case) किया गया है. यह मामला मोतिहारी के लोक अभियोजक (पीपी) जय प्रकाश मिश्र की बहाली से जुड़ा है. जानें पूरी मामला...

Patna High Court News
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Published : Jan 11, 2022, 11:04 PM IST

पटनाः कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक (पीपी) जय प्रकाश मिश्र को अदालत के आदेश (के बाद भी उनके पद पर बहाल नहीं किये के मामले में पटना हाईकोर्ट में परिवाद दायर (Complaint against Bihar Chief Secretary Amir Subhani) किया गया है. अदालती आदेश की अवमानना के मामले यह परिवाद दायर किया गया है.

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इस याचिका में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, विधि सचिव ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, विधि विभाग के संयुक्त सचिव उमेश कुमार शर्मा समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है. अवमानना याचिका के माध्यम से कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि इन प्रतिवादियों को अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने का दोषी पाते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए. ताकि अदालती आदेश का पालन जल्द हो सके.

गौरतलब है कि, जस्टिस पीबी बजनथ्री ने गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक (पीपी जय प्रकाश मिश्र द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए विधि विभाग के सचिव को 21 दिसंबर 2021 को स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी आदेश को एक सप्ताह में वापस लेते हुए तत्काल प्रभाव से इनकी नियुकि पीपी के पद पर करने का पत्र जारी कर दे.

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अदालती आदेश में दिए गए निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद भी जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति नही की गई, तो अदालती आदेश की अवमानना का यह मामला दायर किया गया है.

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पटनाः कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक (पीपी) जय प्रकाश मिश्र को अदालत के आदेश (के बाद भी उनके पद पर बहाल नहीं किये के मामले में पटना हाईकोर्ट में परिवाद दायर (Complaint against Bihar Chief Secretary Amir Subhani) किया गया है. अदालती आदेश की अवमानना के मामले यह परिवाद दायर किया गया है.

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इस याचिका में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, विधि सचिव ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, विधि विभाग के संयुक्त सचिव उमेश कुमार शर्मा समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है. अवमानना याचिका के माध्यम से कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि इन प्रतिवादियों को अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने का दोषी पाते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए. ताकि अदालती आदेश का पालन जल्द हो सके.

गौरतलब है कि, जस्टिस पीबी बजनथ्री ने गैरकानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक (पीपी जय प्रकाश मिश्र द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए विधि विभाग के सचिव को 21 दिसंबर 2021 को स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी आदेश को एक सप्ताह में वापस लेते हुए तत्काल प्रभाव से इनकी नियुकि पीपी के पद पर करने का पत्र जारी कर दे.

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अदालती आदेश में दिए गए निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद भी जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति नही की गई, तो अदालती आदेश की अवमानना का यह मामला दायर किया गया है.

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