पटना: पंचायत चुनाव को लेकर राज निर्वाचन आयोग प्रतिदिन चुनाव संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान प्रेक्षक को मतगणना रोकने और रिजल्ट घोषित करने पर पूरा अधिकार दिया है. विशेष परिस्थिति में परीक्षक वोटों की गिनती को रोकने के साथ-साथ रिजल्ट घोषित करने पर भी रोक लगा सकते हैं.
जारी निर्देश में निर्वाचन आयोग ने लिखा है कि अगर प्रेक्षक को यह जानकारी मिलती है कि मतगणना केंद्रों पर या मतगणना स्थलों पर बूथ कब्जा या किसी तरह की गड़बड़ी की गई है, तो वे विशेष अधिकार के तहत वे ऐसा कर सकेंगे. पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो. इसलिए आयोग द्वारा निर्वाचन में जुड़े अधिकारियों को विशेष अधिकार दे रही है.
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राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के बाद कंट्रोल यूनिट से एसडीएमएम चिप निकालकर ईवीएम को फ्री करने का निर्देश दिया है. ताकि ईवीएम मशीन को दूसरे चुनावी इलाकों में भेजा जा सके. आयोग ने निर्देश दिया है कि मतगणना समाप्त हो जाने के बाद कंट्रोल यूनिट को सीलबंद नहीं किया जाएगा. उसे सुरक्षा व्यवस्था में नहीं रखा जाएगा. राज निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश मल्टी पोस्ट ईवीएम जिसमें एसडीएमएम चिप का उपयोग चुनाव में होगा.
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वोटों की गिनती होने के बाद एसडीएमएम चिप को जिला निर्वाचन अधिकारी और पंचायत जिला अधिकारी की सुरक्षा में सील बंद किया जाएगा. तमाम वोट एसडीएमएम में सुरक्षित रहेंगे. जिन्हें लंबे वक्त तक के लिए राज निर्वाचन आयोग संरक्षित रखेगा.