ETV Bharat / state

पटना: बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले संविदा कर्मियों पर गिरेगी गाज, जाएगी नौकरी - संविदा बहाली पर नीतीश कुमार

बिहार में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले संविदा कर्मियों पर अब गाज गिरेगी. नीतीश कुमार ने तय किया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त संपोषित परियोजनाओं में ही योजना अवधि तक के लिए ही नियोजन किया जा सकेगा.

nitish kumar order
nitish kumar order
author img

By

Published : Jan 23, 2021, 1:10 PM IST

पटना: बीते विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के द्वारा राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा जमकर उठाया गया. जिसके बाद सत्ताधारी दलों ने राज्य में नौकरी देने की बात कही. सरकार के गठन होने के बाद बीते कैबिनेट में राज्य में रिक्त पदों की बहाली पर प्रारूप तैयार करने का आदेश दिया गया था. राज्य में बहाली वाला विभाग सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास है.

कैबिनेट से लेनी होगी स्वीकृति
बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन इस मामले पर अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी स्थाई पदों पर संविदा में बहाली नहीं होगी. किसी विशेष परिस्थिति में बहाली करने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी. संविदा के आधार पर राज्य में नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही किया जा सकेगा.

संविदा पर होगी नियुक्ति
स्थाई नियुक्ति में विलंब की सूरत में जितने पद स्वीकृत होंगे, उतनी ही संख्या में संविदा पर नियुक्ति की जा सकेगी. लेकिन यह नियुक्ति तभी तक के लिए ही मान्य होगा, जब अस्थाई पद पर अस्थाई नियुक्ति नहीं हो जाती. वहीं नीतीश कुमार ने तय किया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त संपोषित परियोजनाओं में ही योजना अवधि तक के लिए ही नियोजन किया जा सकेगा.

विशेष परिस्थिति में लेनी होगी मंजूरी
बीपीएससी, बीएसएससी, तकनीकी सेवा आयोग या राज्य सरकार की ओर से गठित किए जाने वाले अन्य आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों की अनुशंसा भेजने में विलंब होने की सूरत में भी अस्थाई नियुक्ति वाले पद पर संविदा आधारित नियोजन नहीं किया जा सकता है. विशेष परिस्थिति में इसके लिए कैबिनेट मंजूरी लेनी होगी. वह भी तब तक के लिए जब तक नियमित नियुक्ति ना हो जाए. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी बिना सूचना के 15 दिन या इससे ज्यादा अनुपस्थित रहने पर उनके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा.

सक्षम प्राधिकार की अनुमति जरूरी
महिला कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा. पितृत्व अवकाश 15 और अवैतनिक अवकाश अधिकतम 30 दिनों का होगा. लेकिन अवकाश इन का अधिकार नहीं होगा, सक्षम प्राधिकार की अनुमति जरूरी होगी. स्थाई पदों के विरुद्ध मिलने की सूरत में संविदा पर होने वाली बहाली के लिए भी वही योग्यता निर्धारित होगी जो स्थाई पद के लिए योगिता है. इन पदों पर नियुक्ति होने वाले सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे. यह अस्थाई होगा और नियमित नियुक्ति तक के लिए ही मान्य होगा. जहां संविदा कर्मी कार्यरत हैं, वहां यदि उनकी जरूरत नहीं है पर दूसरे विभाग में पद रिक्त हैं तो, उन्हें नए संविदा के आधार पर सामान्य पद नाम और योग्यता वाले पदों पर वहां नियुक्ति की जा सकेगी.

ये भी पढ़ें: लालू यादव की सेहत को लेकर NDA नेता भी चिंतित, जल्द स्वस्थ्य होने की कामना


विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति
नियमित नियुक्ति के लिए इंटरव्यू या परीक्षा में पास नहीं करने वाले संविदा कर्मी वहां तभी तक काम कर सकेंगे,जब तक पद रिक्त हो. संविदा कर्मियों के मानदेय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा. समिति बाजार दर और सरकार में उपलब्ध सामान्य पद के प्रारंभिक स्तर के वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भक्तों को मिलाकर समेकित रूप से तैयार करेगी. पर किसी भी सूरत में मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा.

पटना: बीते विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के द्वारा राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा जमकर उठाया गया. जिसके बाद सत्ताधारी दलों ने राज्य में नौकरी देने की बात कही. सरकार के गठन होने के बाद बीते कैबिनेट में राज्य में रिक्त पदों की बहाली पर प्रारूप तैयार करने का आदेश दिया गया था. राज्य में बहाली वाला विभाग सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास है.

कैबिनेट से लेनी होगी स्वीकृति
बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन इस मामले पर अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी स्थाई पदों पर संविदा में बहाली नहीं होगी. किसी विशेष परिस्थिति में बहाली करने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी. संविदा के आधार पर राज्य में नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही किया जा सकेगा.

संविदा पर होगी नियुक्ति
स्थाई नियुक्ति में विलंब की सूरत में जितने पद स्वीकृत होंगे, उतनी ही संख्या में संविदा पर नियुक्ति की जा सकेगी. लेकिन यह नियुक्ति तभी तक के लिए ही मान्य होगा, जब अस्थाई पद पर अस्थाई नियुक्ति नहीं हो जाती. वहीं नीतीश कुमार ने तय किया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त संपोषित परियोजनाओं में ही योजना अवधि तक के लिए ही नियोजन किया जा सकेगा.

विशेष परिस्थिति में लेनी होगी मंजूरी
बीपीएससी, बीएसएससी, तकनीकी सेवा आयोग या राज्य सरकार की ओर से गठित किए जाने वाले अन्य आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों की अनुशंसा भेजने में विलंब होने की सूरत में भी अस्थाई नियुक्ति वाले पद पर संविदा आधारित नियोजन नहीं किया जा सकता है. विशेष परिस्थिति में इसके लिए कैबिनेट मंजूरी लेनी होगी. वह भी तब तक के लिए जब तक नियमित नियुक्ति ना हो जाए. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी बिना सूचना के 15 दिन या इससे ज्यादा अनुपस्थित रहने पर उनके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा.

सक्षम प्राधिकार की अनुमति जरूरी
महिला कर्मियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा. पितृत्व अवकाश 15 और अवैतनिक अवकाश अधिकतम 30 दिनों का होगा. लेकिन अवकाश इन का अधिकार नहीं होगा, सक्षम प्राधिकार की अनुमति जरूरी होगी. स्थाई पदों के विरुद्ध मिलने की सूरत में संविदा पर होने वाली बहाली के लिए भी वही योग्यता निर्धारित होगी जो स्थाई पद के लिए योगिता है. इन पदों पर नियुक्ति होने वाले सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे. यह अस्थाई होगा और नियमित नियुक्ति तक के लिए ही मान्य होगा. जहां संविदा कर्मी कार्यरत हैं, वहां यदि उनकी जरूरत नहीं है पर दूसरे विभाग में पद रिक्त हैं तो, उन्हें नए संविदा के आधार पर सामान्य पद नाम और योग्यता वाले पदों पर वहां नियुक्ति की जा सकेगी.

ये भी पढ़ें: लालू यादव की सेहत को लेकर NDA नेता भी चिंतित, जल्द स्वस्थ्य होने की कामना


विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति
नियमित नियुक्ति के लिए इंटरव्यू या परीक्षा में पास नहीं करने वाले संविदा कर्मी वहां तभी तक काम कर सकेंगे,जब तक पद रिक्त हो. संविदा कर्मियों के मानदेय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा. समिति बाजार दर और सरकार में उपलब्ध सामान्य पद के प्रारंभिक स्तर के वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भक्तों को मिलाकर समेकित रूप से तैयार करेगी. पर किसी भी सूरत में मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.