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कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला- रेस्टोरेंट और होटल में बैठकर नहीं खा सकते हैं खाना - प्रतिबंध 31 मार्च तक लागू रहेंगा प्रतिबंध

महामारी एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश ने सभी डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की.

patna
CM नीतीश ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
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Published : Mar 21, 2020, 6:29 PM IST

Updated : Mar 21, 2020, 6:53 PM IST

पटना: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. जिसमें महामारी एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं.

31 मार्च तक लागू रहेगा प्रतिबंध
राज्य के होटलों और रेस्टोरेंट में अब सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी. रेस्टोरेंट और होटल में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं. साथ ही राज्य के सभी बैंक्विट हॉल और कम्यूनिटी हॉल में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि यह सभी प्रतिबंध 31 मार्च तक लागू रहेंगे.

परिवहन विभाग को दिए गए कई निर्देश
महामारी एक्ट के तहत परिवहन विभाग भी अपने स्तर पर इसका प्रयोग कर सकेगी. वहीं, सरकारी और निजी वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा सकेगी.

पटना: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. जिसमें महामारी एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं.

31 मार्च तक लागू रहेगा प्रतिबंध
राज्य के होटलों और रेस्टोरेंट में अब सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी. रेस्टोरेंट और होटल में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं. साथ ही राज्य के सभी बैंक्विट हॉल और कम्यूनिटी हॉल में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि यह सभी प्रतिबंध 31 मार्च तक लागू रहेंगे.

परिवहन विभाग को दिए गए कई निर्देश
महामारी एक्ट के तहत परिवहन विभाग भी अपने स्तर पर इसका प्रयोग कर सकेगी. वहीं, सरकारी और निजी वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा सकेगी.

Last Updated : Mar 21, 2020, 6:53 PM IST
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