पटना: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. जिसमें महामारी एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं.
31 मार्च तक लागू रहेगा प्रतिबंध
राज्य के होटलों और रेस्टोरेंट में अब सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी. रेस्टोरेंट और होटल में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं. साथ ही राज्य के सभी बैंक्विट हॉल और कम्यूनिटी हॉल में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि यह सभी प्रतिबंध 31 मार्च तक लागू रहेंगे.
परिवहन विभाग को दिए गए कई निर्देश
महामारी एक्ट के तहत परिवहन विभाग भी अपने स्तर पर इसका प्रयोग कर सकेगी. वहीं, सरकारी और निजी वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा सकेगी.