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मुजफ्फरपुर 'पाप'गृह मामला: साकेत पॉक्सो कोर्ट में 25 मार्च को तय होंगे आरोप

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है.

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड
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Published : Mar 18, 2019, 5:27 PM IST

पटना: दिल्ली की साकेत कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले को लेकर सुनवाई हुई. साकेत की पॉक्सो कोर्ट अब 25 मार्च को आरोप तय करेगी. पहले कोर्ट ने 13 मार्च को सुनवाई के दौरान आरोप तय करने के लिए 18 मार्च की तारीख तय किया था.

इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और आरोप तय करने के लिए तारीख निर्धारित की थी.

शेल्टर होम मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया
दरअसल टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था. साथ ही बालिका गृह से कई लड़कियां गायब भी मिली थी. इस घटना ने बिहार सहित पूरे देश को हिला कर रख दिया था. काफी बवाल के बाद नीतीश सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया था.

सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को फटकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही को लेकर नीतीश सरकार और सीबीआइ को फटकार लगाई थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि बच्चियों के साथ ऐसी घटना दुर्भायपूर्ण है. नाराज सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को मुजफ्फरपुर से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

पटना: दिल्ली की साकेत कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले को लेकर सुनवाई हुई. साकेत की पॉक्सो कोर्ट अब 25 मार्च को आरोप तय करेगी. पहले कोर्ट ने 13 मार्च को सुनवाई के दौरान आरोप तय करने के लिए 18 मार्च की तारीख तय किया था.

इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और आरोप तय करने के लिए तारीख निर्धारित की थी.

शेल्टर होम मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया
दरअसल टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था. साथ ही बालिका गृह से कई लड़कियां गायब भी मिली थी. इस घटना ने बिहार सहित पूरे देश को हिला कर रख दिया था. काफी बवाल के बाद नीतीश सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया था.

सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को फटकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही को लेकर नीतीश सरकार और सीबीआइ को फटकार लगाई थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि बच्चियों के साथ ऐसी घटना दुर्भायपूर्ण है. नाराज सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को मुजफ्फरपुर से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

Intro:दक्षिणी दिल्ली । दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने आरोप तय करने के मामले पर 25 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया।


Body:पिछले 27 फरवरी को सीबीआई ने कोर्ट के बताया था कि इस मामले में दो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिए गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में अमित जिंदल और आर एन सिन्हा को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है।

पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो दो दिनों के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर नियुक्त करे। पिछले 23 फरवरी को इस मामले के सात आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। सातों आरोपियों को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ की कोर्ट में पेश किया गया था। 23 फरवरी को जिन आरोपियों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया उनमें शाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधु, मोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्की, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुज, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा, शेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह , अश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम शामिल हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो इस मामले की सुनवाई छह महीने में पूरी करेगी।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 फरवरी को इस मामले को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की छह महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर ट्रायल कोर्ट से इस केस के सभी दस्तावेज साकेत कोर्ट में पहुंच गए हैं।



Conclusion:सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 12 फरवरी को इस मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को अवमानना का दोषी करार दिया था। नागेश्वर राव पर आरोप था कि उन्होंने इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का तबादला बिना कोर्ट की अनुमति के कर दिया था ।
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