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बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र, आयकर अधिनियम धारा 206C(1h) को वापस लेने का किया आग्रह

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Published : Sep 26, 2020, 8:07 AM IST

जिले में बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अधिनियम 1961 के नए सेक्शन 206C(1h) को पूरी तरह से हटाए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण उद्योग और व्यवसाय पूरी तरीके से त्रस्त हैं.

chamber of commerce and Industries urges union finance minister to withdraw income tax act section 206C (1h)
चैंबर ऑफ कामर्स ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र

पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिछा है. इसमें पत्र में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से आयकर अधिनियम धारा 206C(1h) को वापस लेने का आग्रह किया गया है.


सेक्शन 206C(1h) को हटाने की मांग
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में उद्योग और व्यवसाय पूरी तरीके से त्रस्त हैं. इनको उबारने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के नए सेक्शन 206C(1h) को पूरी तरह से हटाया जाए. उनका कहना है कि उद्योग और व्यवसाय पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आए हैं.


भारत सरकार से आग्रह
तमाम उद्योगपति आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के उद्योग और व्यवसाय के हित में आयकर अधिनियम 1961 के नए सेक्शन को पूरी तरीके से हटाया जाए या कम से कम इस प्रावधान के क्रियान्वयन को कोरोना खत्म होने तक टाला जाए. इसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया गया है.

पटना: बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिछा है. इसमें पत्र में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से आयकर अधिनियम धारा 206C(1h) को वापस लेने का आग्रह किया गया है.


सेक्शन 206C(1h) को हटाने की मांग
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में उद्योग और व्यवसाय पूरी तरीके से त्रस्त हैं. इनको उबारने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के नए सेक्शन 206C(1h) को पूरी तरह से हटाया जाए. उनका कहना है कि उद्योग और व्यवसाय पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आए हैं.


भारत सरकार से आग्रह
तमाम उद्योगपति आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के उद्योग और व्यवसाय के हित में आयकर अधिनियम 1961 के नए सेक्शन को पूरी तरीके से हटाया जाए या कम से कम इस प्रावधान के क्रियान्वयन को कोरोना खत्म होने तक टाला जाए. इसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया गया है.

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