ETV Bharat / state

शिक्षक बहाली मामलाः हाईकोर्ट के निर्देश पर बोले अभ्यर्थी- जल्द से जल्द अपना वादा निभाए सरकार

author img

By

Published : Jun 3, 2021, 1:48 PM IST

राज्य में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हटा लिया है. राज्य सरकार मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर 15 दिनों की मोहलत मांगी है.

शिक्षक बहाली का रास्ता साफ
शिक्षक बहाली का रास्ता साफ

पटनाः बिहार में अब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली (Recruitment Of Teachers) का रास्ता साफ हो गया है. इसे लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने निर्देश जारी किया है. इस मामले पर बिहार सरकार (Bihar Government) ने हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है. पटना हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद शिक्षक नियोजन में शामिल अभ्यर्थियों ने सरकार से अब अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है.

इसे भी पढे़ंः बिहार: सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी 15 दिनों की मोहलत

पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षक अभ्यर्थी पप्पू कुमार ने कहा कि जब पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर लगी रोक को हटा लिया है, तो सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द अपना वादा निभाएं.

''शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि जिस दिन पटना हाई कोर्ट रोक हटा लेगा, हम अगले दिन ही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे. ऐसे में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 दिन आवेदन का मौका देने के साथ ही आपत्ति और अन्य प्रक्रिया के लिए जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करना चाहिए और इसी महीने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंप देना चाहिए.''-पप्पू कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी

देखें वीडियो

पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा?
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. हालांकि इस मामले पर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है.

इसे भी पढ़ेंः शिक्षक बहाली टाल रही सरकार, पास अभ्यर्थियों में आक्रोश, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #Bihar_Needs_Teacher

क्या था मामला?
बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी. इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.

पटनाः बिहार में अब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली (Recruitment Of Teachers) का रास्ता साफ हो गया है. इसे लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने निर्देश जारी किया है. इस मामले पर बिहार सरकार (Bihar Government) ने हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है. पटना हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद शिक्षक नियोजन में शामिल अभ्यर्थियों ने सरकार से अब अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है.

इसे भी पढे़ंः बिहार: सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी 15 दिनों की मोहलत

पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षक अभ्यर्थी पप्पू कुमार ने कहा कि जब पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर लगी रोक को हटा लिया है, तो सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द अपना वादा निभाएं.

''शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि जिस दिन पटना हाई कोर्ट रोक हटा लेगा, हम अगले दिन ही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे. ऐसे में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 दिन आवेदन का मौका देने के साथ ही आपत्ति और अन्य प्रक्रिया के लिए जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करना चाहिए और इसी महीने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंप देना चाहिए.''-पप्पू कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी

देखें वीडियो

पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा?
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. हालांकि इस मामले पर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है.

इसे भी पढ़ेंः शिक्षक बहाली टाल रही सरकार, पास अभ्यर्थियों में आक्रोश, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #Bihar_Needs_Teacher

क्या था मामला?
बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी. इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.