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4 बार नोटिस देने पर भी पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने खाली नहीं किया बंगला, सरकार करेगी बेदखल

जय कुमार सिंह विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव हार गए थे. वर्तमान में वह बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. पिछली बार मंत्री बनने पर उन्हें राजधानी के हार्डिंग रोड में 43 नंबर बंगला मिला था. चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया.

former minister jai kumar singh
पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह
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Published : Mar 10, 2021, 7:46 PM IST

पटना: जदयू के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को बिहार सरकार ने अभिलंब बंगला खाली करने का आदेश दिया है. इस संबंध में भवन निर्माण विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है.

यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा में शराबबंदी को लेकर विपक्ष का हंगामा, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के इस्तीफे की मांग

जय कुमार सिंह विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव हार गए थे. वर्तमान में वह बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. पिछली बार मंत्री बनने पर उन्हें राजधानी के हार्डिंग रोड में 43 नंबर बंगला मिला था. चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया. बंगला खाली कराने के लिए भवन निर्माण विभाग उन्हें चार बार नोटिस दे चुका है.

देखें वीडियो

डीएम को दिया बंगला खाली करने का निर्देश
भवन निर्माण विभाग ने जारी नोटिस में लिखा है कि बिहार सरकार किराया वसूली व बेदखली अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है. इसके पूर्व भी भवन निर्माण विभाग द्वारा चार बार पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है.

Building Construction Department gave notice
भवन निर्माण विभाग का नोटिस

इस संबंध में भवन निर्माण विभाग ने पटना डीएम को चिट्ठी लिखकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर बंगला खाली कराने का निर्देश दिया है. भवन निर्माण विभाग ने पटना डीएम को चिट्ठी में लिखा है कि अगर बंगला में ताला लगा हो तो मजिस्ट्रेट के सामने बंगले में मौजूद तमाम सामानों का लिस्ट बनाकर बंगला अविलंब खाली कराया जाए.

पटना: जदयू के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को बिहार सरकार ने अभिलंब बंगला खाली करने का आदेश दिया है. इस संबंध में भवन निर्माण विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है.

यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा में शराबबंदी को लेकर विपक्ष का हंगामा, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के इस्तीफे की मांग

जय कुमार सिंह विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव हार गए थे. वर्तमान में वह बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. पिछली बार मंत्री बनने पर उन्हें राजधानी के हार्डिंग रोड में 43 नंबर बंगला मिला था. चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया. बंगला खाली कराने के लिए भवन निर्माण विभाग उन्हें चार बार नोटिस दे चुका है.

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डीएम को दिया बंगला खाली करने का निर्देश
भवन निर्माण विभाग ने जारी नोटिस में लिखा है कि बिहार सरकार किराया वसूली व बेदखली अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है. इसके पूर्व भी भवन निर्माण विभाग द्वारा चार बार पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है.

Building Construction Department gave notice
भवन निर्माण विभाग का नोटिस

इस संबंध में भवन निर्माण विभाग ने पटना डीएम को चिट्ठी लिखकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर बंगला खाली कराने का निर्देश दिया है. भवन निर्माण विभाग ने पटना डीएम को चिट्ठी में लिखा है कि अगर बंगला में ताला लगा हो तो मजिस्ट्रेट के सामने बंगले में मौजूद तमाम सामानों का लिस्ट बनाकर बंगला अविलंब खाली कराया जाए.

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