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मास्क नहीं पहनने पर प्रशासन सख्त, 15 लाख वसूला गया जुर्माना

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Published : Jul 14, 2020, 9:46 PM IST

बिहार में मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस दौरान पूरे बिहार में पुलिस ने 15 लाख 73 हजार 900 रुपये का जुर्माना वसूला है.

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बिहार में लॉकडाउन

पटना: वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से सचिव, सूचना और जन-सम्पर्क अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार समीक्षात्मक कार्रवाई की जा रही है. राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं. मंगलवार को यह निर्णय लिया गया है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया जाएगा. यह लॉकडाउन राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय के अतिरिक्त सभी नगर निकायों में लागू किया जाएगा.

संक्रमण फैलने की संभावना
सूचना सचिव ने बताया कि लाॅकडाउन लोगों के हित और समाज के हित में है. जिन स्थानों पर ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना थी. उन क्षेत्रों को लाॅकडाउन के दायरे में लाया गया है. कृषि कार्य, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जारी रहेंगी.

उन्होंने बताया कि आवश्यक और अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों यथा चिकित्सा सेवाओं, खाद्यान्न और किराने के प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों, डेयरी और डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग और एटीएम, पोस्ट ऑफिस, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया आदि सेवाओं को भी इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है.

परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. इस दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी. पूरे राज्य में मालवाहक वाहन बिना किसी रोक-टोक के चलेंगे. इसके साथ ही माल की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी वेयरहाउस पर जारी रहेगी. मोटर गैराज भी पहले की तरह काम कर सकेंगे. सड़क किनारे ढाबे में बैठकर लोग खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन खाने की पैकिंग कराकर ले जा सकते हैं.

बसों के परिचालन पर रोक
संजय अग्रवाल ने बताया कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर यथासंभव पाबंदी लगाई गई है. इसमें कुछ एक्ससेप्शन हैं, जैसे ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी. राज्य सरकार ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है. भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी. लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चलेंगी. बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी. ऑटो, टैक्सी और हाथ रिक्शा का परिचालन होता रहेगा.

खुली रहेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकान
लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय, जरुरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. वहां आने-जाने के लिए लोग अपने प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए उनको किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. दवा और किराने की दुकानों में काम करने वाले अपनी गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे. सरकारी स्टाफ अपने आईकार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं. प्रेस मीडिया के लोग भी अपना आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं.

13 हजार लोग हुए स्वस्थ
मेडिकल सेवा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. परिवहन सचिव ने बताया कि ये गाइडलाइन्स 16 जुलाई से लागू हो जायेंगी. इनका उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट और दूसरी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 655 लोग स्वस्थ हुए हैं. अब तक 13,019 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 69.06 प्रतिशत है.

10 हजार सैंपल्स की जांच
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक हजार 432 नये पॉजिटिव मामले सामने आये हैं. वर्तमान में बिहार में कोविड-19 के 5 हजार 690 एक्टिव मरीज हैं. पिछले 24 घंटे में 10,018 सैंपल्स की जांच की गई है. वहीं अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से एक जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में एक कांड दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है.

2 करोड़ का कटा चालान
जितेन्द्र कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 622 वाहन जब्त किये गये हैं और 15 लाख 27 हजार 300 रुपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है. इस प्रकार एक जुलाई से अब तक 7 कांड दर्ज किये गये हैं और 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. कुल 8 हजार 514 वाहन जब्त किए गए हैं और 2 करोड़ 28 लाख 74 हजार 915 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है.

मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मास्क नहीं पहनने पर भी कार्रवाई की गयी है. पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 2 हजार 868 व्यक्तियों से एक लाख 43 हजार 400 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है.

इस प्रकार 5 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 31 हजार 478 व्यक्तियों से 15 लाख 73 हजार 900 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है. कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं.

पटना: वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से सचिव, सूचना और जन-सम्पर्क अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार समीक्षात्मक कार्रवाई की जा रही है. राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं. मंगलवार को यह निर्णय लिया गया है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया जाएगा. यह लॉकडाउन राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय के अतिरिक्त सभी नगर निकायों में लागू किया जाएगा.

संक्रमण फैलने की संभावना
सूचना सचिव ने बताया कि लाॅकडाउन लोगों के हित और समाज के हित में है. जिन स्थानों पर ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना थी. उन क्षेत्रों को लाॅकडाउन के दायरे में लाया गया है. कृषि कार्य, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जारी रहेंगी.

उन्होंने बताया कि आवश्यक और अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों यथा चिकित्सा सेवाओं, खाद्यान्न और किराने के प्रतिष्ठान, दवा की दुकानों, डेयरी और डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग और एटीएम, पोस्ट ऑफिस, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया आदि सेवाओं को भी इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है.

परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. इस दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी. पूरे राज्य में मालवाहक वाहन बिना किसी रोक-टोक के चलेंगे. इसके साथ ही माल की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी वेयरहाउस पर जारी रहेगी. मोटर गैराज भी पहले की तरह काम कर सकेंगे. सड़क किनारे ढाबे में बैठकर लोग खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन खाने की पैकिंग कराकर ले जा सकते हैं.

बसों के परिचालन पर रोक
संजय अग्रवाल ने बताया कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर यथासंभव पाबंदी लगाई गई है. इसमें कुछ एक्ससेप्शन हैं, जैसे ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी. राज्य सरकार ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है. भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी. लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चलेंगी. बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी. ऑटो, टैक्सी और हाथ रिक्शा का परिचालन होता रहेगा.

खुली रहेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकान
लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय, जरुरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. वहां आने-जाने के लिए लोग अपने प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए उनको किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. दवा और किराने की दुकानों में काम करने वाले अपनी गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे. सरकारी स्टाफ अपने आईकार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं. प्रेस मीडिया के लोग भी अपना आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं.

13 हजार लोग हुए स्वस्थ
मेडिकल सेवा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. परिवहन सचिव ने बताया कि ये गाइडलाइन्स 16 जुलाई से लागू हो जायेंगी. इनका उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट और दूसरी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 655 लोग स्वस्थ हुए हैं. अब तक 13,019 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 69.06 प्रतिशत है.

10 हजार सैंपल्स की जांच
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक हजार 432 नये पॉजिटिव मामले सामने आये हैं. वर्तमान में बिहार में कोविड-19 के 5 हजार 690 एक्टिव मरीज हैं. पिछले 24 घंटे में 10,018 सैंपल्स की जांच की गई है. वहीं अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से एक जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में एक कांड दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है.

2 करोड़ का कटा चालान
जितेन्द्र कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 622 वाहन जब्त किये गये हैं और 15 लाख 27 हजार 300 रुपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है. इस प्रकार एक जुलाई से अब तक 7 कांड दर्ज किये गये हैं और 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. कुल 8 हजार 514 वाहन जब्त किए गए हैं और 2 करोड़ 28 लाख 74 हजार 915 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है.

मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मास्क नहीं पहनने पर भी कार्रवाई की गयी है. पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 2 हजार 868 व्यक्तियों से एक लाख 43 हजार 400 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है.

इस प्रकार 5 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 31 हजार 478 व्यक्तियों से 15 लाख 73 हजार 900 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है. कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं.

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