पटनाः बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र जारी कर राज्य में पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है. 28 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 30 दिसंबर को मतों की गिनती होगी. राज्य निर्वाचन के आयोग की तरफ से पत्र जारी होने के साथ ही राज्य में जिन जगहों पर उपचुनाव होना है, वहां सोमवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
बिहार पंचायत उपचुनाव की घोषणाः राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा की तरफ से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलधिकारी को पत्र भेज दिया गया है. पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर सोमवार को पंचायत उपचुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को चुनाव कार्यक्रमों के आधार पर उपचुनाव कराने का निर्देश दिया है.
28 दिसंबर को होगा पंचायत का मतदानः पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी. सुबह 11बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन का आवेदन लिया जाएगा. 16 से 18 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी. जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 20 दिसंबर है. मतदान 28 दिसंबर को होगा जो सुबह 7 बजे से पांच बजे शाम तक कराया जाएगा. 28 दिसंबर को पंचायत उपचुनाव में नामांकन करने वाले लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी.
30 दिसंबर को होगी वोटों की गिनतीः वहीं, मतगणना की प्रक्रिया 30 दिसंबर को सुबह 8:00 बजे से शुरू होगी. बता दें कि पंचायत उपचुनाव में कुल 1675 रिक्त पदों पर चुनाव होना है. जिसमें सबसे ज्यादा रिक्त पद ग्राम कचहरी 1241, ग्राम पंचायत सदस्य के 353, पंचायत मुखिया 21, जिला परिषद सदस्य के 4, ग्राम कचहरी सरपंच के 36, पंचायत समिति सदस्य के 20 पद हैं.
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