पटनाः कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में लगे मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षकों, नियमित दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इन लोगों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
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किन्हें और किस आधार पर मिलेगा भत्ता
जिन अधिकारियों का वेतन स्तर-6 एवं उससे ऊपर का होगा उन्हें ₹600 प्रतिदिन मिलेगा. वेतन स्तर- 5 एवं नीचे के अधिकारियों, कर्मियों को ₹400 प्रति दिन विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. यह प्रोत्साहन राशि केवल नियमित सरकारी कर्मियों को देय होगा.
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31 जुलाई तक लागू रहेगी सुविधा
विशेष प्रोत्साहन राशि अस्पताल एवं कोविड-19 परिसर में पूर्णकालिक रूप से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पर्यवेक्षकों एवं पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को दी जाएगी. यह राशि उनके 1 माह के मूल वेतन से अधिक नहीं होगी. यह सुविधा तत्काल 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी. विशेष प्रोत्साहन राशि के लिए आवंटन स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित जिलों के डीएम को किया जाएगा. जिला पदाधिकारी भुगतान के लिए जिला स्तरीय प्रभारी पदाधिकारी को राशि उपलब्ध कराएंगे.