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Professor Chandrashekhar Vs KK Pathak : शिक्षा मंत्री के PA की सचिवालय में 'नो एंट्री', केके पाठक को लिखा था पत्र.. जानिए क्या है मामला

बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और एसीएस केके पाठक के बीच चल रही रस्साकशी अब और ज्यादा विवाद में उलझती जा रही है. शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव (ACS KK Pathak) की तरफ से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे गए पीत पत्र का जवाब भी पत्र से ही दिया गया है. विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर शिक्षा मंत्री के सेक्रेटरी के ऑफिस में आने पर रोक लगा दी गई है.

शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर
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Published : Jul 6, 2023, 7:29 AM IST

Updated : Jul 6, 2023, 12:52 PM IST

पटना: बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों विवादों में घिरता नजर आ रहा है. शिक्षा मंत्री और सचिव के बीच की तल्खी बढ़ती जा रही है. अब शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर मंत्री के आप्त सचिव के ही ऑफिस में आने पर रोक लगा दी है. दरअसल सरकार के दो मंत्रियों की तरफ से केके पाठक की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया गया है. शिक्षा मंत्री की ओर से इसे लेकर एक पीत पत्र भी लिखा गया था. जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः IAS KK Pathak और शिक्षा मंत्री के बीच बढ़ी तनातनी, चंद्रशेखर के पत्र पर BJP ने कसा तंज

शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और केके पाठक आमने सामने : वहीं, बुधवार को शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी की तरफ से शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव डॉ कृष्णानंद यादव को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशानुसार पिछले एक सप्ताह में आपके द्वारा भांति भांति के पीत पत्रों में भांति भांति के निर्देश विभाग और विभागीय पदाधिकारियों को भेजे गए हैं. इस संबंध में आपको आगाह किया गया था कि आप आप्त सचिव तौर पर हैं. इसलिए आपको नियम के तहत सरकारी अधिकारियों से सीधे पत्राचार नहीं करना चाहिए.

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शिक्षा मंत्री के PA की सचिवालय में 'नो एंट्री' : जारी पत्र में कहा गया है कि आपके लगातार जारी अनर्गल पीत पत्रों और विवेकपूर्ण बातों से यह पता चलता है कि आपको माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में अब कोई काम नहीं है और आप व्यर्थ के पत्र लिखकर विभाग के पदाधिकारियों का समय नष्ट कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि आपकी सेवाएं लौटाने के लिए सक्षम प्राधिकार को विभाग पहले ही लिख चुका है. विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अब आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते हैं.

आप्त सचिव की सेवा सामंजन का प्रस्ताव खारिज: आप्त सचिव को भेजे गए पत्र में ये भी लिखा गया है कि विभाग को यह पता चला है कि आप विभाग पर मुकदमा कर चुके हैं. जिसके कारण आपकी सेवा सामंजन का प्रस्ताव विभाग द्वारा काफी समय से लगातार खारिज किया जाता रहा है. इसलिए आप स्वयं एक माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में काम करने के लायक नहीं हैं, इन्हीं कारणों से सक्षम प्राधिकार को आप को हटाने के लिए पत्र लिखा जा चुका है. पत्र में आगे स्पष्ट किया गया है कि आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं या अपने संरक्षको (जिनके कहने पर यह तथाकथित पीत पत्र लिख रहे हैं) से पूरी प्रक्रियाओं से अवगत हो लें और उसके बाद ही किसी प्रकार का पत्राचार करें.

पीत पत्र को लौटाए जाने का दिया गया निर्देश: विभागीय पदाधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि वह आपके हर प्रकार के पत्रों का बार-बार उत्तर देते रहे. विभाग में यह भी निर्देश निर्गत कर दिया गया है कि आपके द्वारा लिखे गए पत्र/ पीत पत्र तुरंत लौटा दिए जाएं. आपको दोबारा आगाह किया जाता है कि आप व्यर्थ का पत्राचार न करें और अपने नाम के पीछे जो डॉक्टर लगाते हैं, उसका सबूत दें कि क्या आप वाकई किसी उच्च शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक रह चुके हैं?

पटना: बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों विवादों में घिरता नजर आ रहा है. शिक्षा मंत्री और सचिव के बीच की तल्खी बढ़ती जा रही है. अब शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर मंत्री के आप्त सचिव के ही ऑफिस में आने पर रोक लगा दी है. दरअसल सरकार के दो मंत्रियों की तरफ से केके पाठक की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया गया है. शिक्षा मंत्री की ओर से इसे लेकर एक पीत पत्र भी लिखा गया था. जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः IAS KK Pathak और शिक्षा मंत्री के बीच बढ़ी तनातनी, चंद्रशेखर के पत्र पर BJP ने कसा तंज

शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और केके पाठक आमने सामने : वहीं, बुधवार को शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी की तरफ से शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव डॉ कृष्णानंद यादव को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशानुसार पिछले एक सप्ताह में आपके द्वारा भांति भांति के पीत पत्रों में भांति भांति के निर्देश विभाग और विभागीय पदाधिकारियों को भेजे गए हैं. इस संबंध में आपको आगाह किया गया था कि आप आप्त सचिव तौर पर हैं. इसलिए आपको नियम के तहत सरकारी अधिकारियों से सीधे पत्राचार नहीं करना चाहिए.

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शिक्षा मंत्री के PA की सचिवालय में 'नो एंट्री' : जारी पत्र में कहा गया है कि आपके लगातार जारी अनर्गल पीत पत्रों और विवेकपूर्ण बातों से यह पता चलता है कि आपको माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में अब कोई काम नहीं है और आप व्यर्थ के पत्र लिखकर विभाग के पदाधिकारियों का समय नष्ट कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि आपकी सेवाएं लौटाने के लिए सक्षम प्राधिकार को विभाग पहले ही लिख चुका है. विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अब आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते हैं.

आप्त सचिव की सेवा सामंजन का प्रस्ताव खारिज: आप्त सचिव को भेजे गए पत्र में ये भी लिखा गया है कि विभाग को यह पता चला है कि आप विभाग पर मुकदमा कर चुके हैं. जिसके कारण आपकी सेवा सामंजन का प्रस्ताव विभाग द्वारा काफी समय से लगातार खारिज किया जाता रहा है. इसलिए आप स्वयं एक माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में काम करने के लायक नहीं हैं, इन्हीं कारणों से सक्षम प्राधिकार को आप को हटाने के लिए पत्र लिखा जा चुका है. पत्र में आगे स्पष्ट किया गया है कि आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं या अपने संरक्षको (जिनके कहने पर यह तथाकथित पीत पत्र लिख रहे हैं) से पूरी प्रक्रियाओं से अवगत हो लें और उसके बाद ही किसी प्रकार का पत्राचार करें.

पीत पत्र को लौटाए जाने का दिया गया निर्देश: विभागीय पदाधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि वह आपके हर प्रकार के पत्रों का बार-बार उत्तर देते रहे. विभाग में यह भी निर्देश निर्गत कर दिया गया है कि आपके द्वारा लिखे गए पत्र/ पीत पत्र तुरंत लौटा दिए जाएं. आपको दोबारा आगाह किया जाता है कि आप व्यर्थ का पत्राचार न करें और अपने नाम के पीछे जो डॉक्टर लगाते हैं, उसका सबूत दें कि क्या आप वाकई किसी उच्च शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक रह चुके हैं?

Last Updated : Jul 6, 2023, 12:52 PM IST
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