ETV Bharat / state

Bihar Caste Census : सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा याचिकाकर्ता की दलीलें, हाईकोर्ट ने जातीय गणना को दी थी हरी झंडी

अब बिहार में जातीय गणना होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाएगी, इसका पता आज चल जाएगा. इससे पहले अदालत ने अपनी सुनवाई में कहा था कि इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता. पढ़ें पूरी खबर

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Aug 18, 2023, 6:00 AM IST

पटना : बिहार में जाति आधारित गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. अदालत आज इससे जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्षों को सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता हैं. याचिकाकर्ता ने जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें- Bihar Caste Census: 'BJP जातीय जनगणना के पक्ष में.. लेकिन RJD बताए 15 साल में किसको आरक्षण दिया', सम्राट चौधरी का हमला

अखिलेश कुमार की याचिका पर सुनवाई : बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास की' ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका बिहार के नालंदा जिले के अखिलेश कुमार ने दायर की है.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX

याचिकाकर्ता की दलील : जातीय जनगणना पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है वो संविधानों के प्रावधान के खिलाफ है. इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार को ही जातीय जनगणना कराने का अधिकार मिला हुआ है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को ये फैसला सुनाते हुए कहा सभी याचिकाओं को खारिज कर बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX

पिछली तारीखों की सुनवाई में क्या हुआ ? : इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है. बिहार सरकार की ओर से कैविएट दायर होने के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्टे देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने पिछली तारीखों पर ये कहकर रोक लगाने से इंकार कर दिया कि दोनों पक्षों को सुने बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते. इसलिए दोनों पक्षों को कोर्ट में दलील देने के लिए मौजूद रहना होगा. इसके पहले दो तारीखों पर सुनवाई टल गई थी.

पटना : बिहार में जाति आधारित गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. अदालत आज इससे जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्षों को सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता हैं. याचिकाकर्ता ने जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें- Bihar Caste Census: 'BJP जातीय जनगणना के पक्ष में.. लेकिन RJD बताए 15 साल में किसको आरक्षण दिया', सम्राट चौधरी का हमला

अखिलेश कुमार की याचिका पर सुनवाई : बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास की' ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका बिहार के नालंदा जिले के अखिलेश कुमार ने दायर की है.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX

याचिकाकर्ता की दलील : जातीय जनगणना पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है वो संविधानों के प्रावधान के खिलाफ है. इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार को ही जातीय जनगणना कराने का अधिकार मिला हुआ है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को ये फैसला सुनाते हुए कहा सभी याचिकाओं को खारिज कर बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था.

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX

पिछली तारीखों की सुनवाई में क्या हुआ ? : इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है. बिहार सरकार की ओर से कैविएट दायर होने के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्टे देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने पिछली तारीखों पर ये कहकर रोक लगाने से इंकार कर दिया कि दोनों पक्षों को सुने बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते. इसलिए दोनों पक्षों को कोर्ट में दलील देने के लिए मौजूद रहना होगा. इसके पहले दो तारीखों पर सुनवाई टल गई थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.