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कैबिनेट बैठक में 7 एजेंडों पर लगी मुहर, जानिए क्या-क्या लिए गए निर्णय

कैबिनेट बैठक में सात एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में रजिस्टर्ड व्यवसायिक और मालवाहक ट्रक के बकाया राशि का 200 फीसदी जुर्माना को किया गया 30 फीसदी का जुर्माना.

बिहार कैबिनेट
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Published : Nov 13, 2019, 6:24 PM IST

पटना: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चली कैबिनेट बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में सर्वक्षमा योजना, राइट टू सर्विस एक्ट और बिहार बंटवारे के बाद वन सेवा के कर्मियों के लंबित लैबलिटीज जैसे एजेंडों को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं.

कैबिनेट की बैठक में गया के फल्गु नदी तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट साल भर जल उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ 50 लाख खर्च को मंजूरी मिली है. अब गया में फल्गु नदी में पूरे साल पानी रहेगा. वीयर, तालाब या ट्यूबेल से जल उपलब्ध कराने को लेकर जमीन का चयन किया जाएगा. गुड़गांव की एक निजी कम्पनी पानी उपलब्ध कराने पर काम करेगी.

सात एजेंडों पर लगी मुहर

  • टैक्स डिफॉल्टर व्यावसायिक वाहनों एवं टैक्टर-टेलर को एकमुश्त राशि जमा करने का प्रवधान.
  • 90 दिनों के लिये सर्वक्षमा योजना की मिली मंजूरी.
  • कमला बलान तटबंध के टूटने के कारणों के अध्ययन / बाढ़ प्रबंधन/ जलमार्ग/ तटबंध के संरक्षण एवं अन्य तकनीकी सेवाओं के लिए 100.30 करोड़ खर्च किए जाएंगे. यह काम आईआईटी रुड़की द्वारा किया जाएगा.

होमगार्ड डीजी को मिला अधिकार

  • होमगार्ड जवानों के ड्यूटी के दौरान मौत उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि के भुगतान का मिला अधिकार.
  • राइट टू सर्विस एक्ट में जुड़ी एक और सेवा अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय को जोड़ा गया.

यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: बाल दिवस पर दोषियों को मिलेगी सजा, कोर्ट सुनाएगा फैसला

गाड़ियों के टैक्स, जुर्माना और परमिट चार्ज में डील

  • राज्य सरकार ने दी छूट
  • अर्थदंड,फीस और टैक्स में छूट
  • एक मुश्त राशि जमा से लेकर अर्थदंड में छूट
  • फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म होने पर अब 90 दिनों का समय सीमा तय
  • 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब के प्रावधान को किया गया शिथिल
  • दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए अब लगेगा 10 रुपये प्रति दिन चार्ज
  • व्यवसायिक ट्रैक्टर के लिए 15 रुपये प्रतिदिन
  • छोटे चार पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन
  • अन्य वाहनों के लिए 30 रुपये प्रतिदिन लगेगा जुर्माना

ट्रैक्टर निबंधन की राशि मे भी बदलाव

  • एक्स शो रूम प्राइस का 4.5 फीसदी के बदले 25 हजार रुपये की राशि एकमुश्त देनी होगी.
  • रजिस्टर्ड व्यवसायिक और मालवाहक ट्रक के बकाया राशि का 200 फीसदी जुर्माना को किया गया 30 फीसदी का जुर्माना.

बिहार बंटवारे के बाद वन सेवा के कर्मियों के लंबित लैबलिटीज का होगा निपटारा. दोनों राज्यो के मुख्य सचिव करेंगे बैठक. बैठक कर मामलों का होगा निपटारा.-बिहार कैबिनेट

पटना: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चली कैबिनेट बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में सर्वक्षमा योजना, राइट टू सर्विस एक्ट और बिहार बंटवारे के बाद वन सेवा के कर्मियों के लंबित लैबलिटीज जैसे एजेंडों को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं.

कैबिनेट की बैठक में गया के फल्गु नदी तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट साल भर जल उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ 50 लाख खर्च को मंजूरी मिली है. अब गया में फल्गु नदी में पूरे साल पानी रहेगा. वीयर, तालाब या ट्यूबेल से जल उपलब्ध कराने को लेकर जमीन का चयन किया जाएगा. गुड़गांव की एक निजी कम्पनी पानी उपलब्ध कराने पर काम करेगी.

सात एजेंडों पर लगी मुहर

  • टैक्स डिफॉल्टर व्यावसायिक वाहनों एवं टैक्टर-टेलर को एकमुश्त राशि जमा करने का प्रवधान.
  • 90 दिनों के लिये सर्वक्षमा योजना की मिली मंजूरी.
  • कमला बलान तटबंध के टूटने के कारणों के अध्ययन / बाढ़ प्रबंधन/ जलमार्ग/ तटबंध के संरक्षण एवं अन्य तकनीकी सेवाओं के लिए 100.30 करोड़ खर्च किए जाएंगे. यह काम आईआईटी रुड़की द्वारा किया जाएगा.

होमगार्ड डीजी को मिला अधिकार

  • होमगार्ड जवानों के ड्यूटी के दौरान मौत उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि के भुगतान का मिला अधिकार.
  • राइट टू सर्विस एक्ट में जुड़ी एक और सेवा अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय को जोड़ा गया.

यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: बाल दिवस पर दोषियों को मिलेगी सजा, कोर्ट सुनाएगा फैसला

गाड़ियों के टैक्स, जुर्माना और परमिट चार्ज में डील

  • राज्य सरकार ने दी छूट
  • अर्थदंड,फीस और टैक्स में छूट
  • एक मुश्त राशि जमा से लेकर अर्थदंड में छूट
  • फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म होने पर अब 90 दिनों का समय सीमा तय
  • 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब के प्रावधान को किया गया शिथिल
  • दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए अब लगेगा 10 रुपये प्रति दिन चार्ज
  • व्यवसायिक ट्रैक्टर के लिए 15 रुपये प्रतिदिन
  • छोटे चार पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन
  • अन्य वाहनों के लिए 30 रुपये प्रतिदिन लगेगा जुर्माना

ट्रैक्टर निबंधन की राशि मे भी बदलाव

  • एक्स शो रूम प्राइस का 4.5 फीसदी के बदले 25 हजार रुपये की राशि एकमुश्त देनी होगी.
  • रजिस्टर्ड व्यवसायिक और मालवाहक ट्रक के बकाया राशि का 200 फीसदी जुर्माना को किया गया 30 फीसदी का जुर्माना.

बिहार बंटवारे के बाद वन सेवा के कर्मियों के लंबित लैबलिटीज का होगा निपटारा. दोनों राज्यो के मुख्य सचिव करेंगे बैठक. बैठक कर मामलों का होगा निपटारा.-बिहार कैबिनेट

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