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बिहार में आज से ऑड-ईवन के तहत ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन शुरू - odd and even rule in bihar

बिहार में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलेंगे. वहीं, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे. वहीं, कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के वाहन के आवागमन पर पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.

odd and even in bihar
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Published : May 20, 2020, 10:31 AM IST

पटना: सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के दौरान आम लोगों को कुछ और राहत देते का फैसला किया है. राज्य में अब ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा.

क्या है नियम
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चलेंगे. वहीं, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे. आज बुधवार है. इस कारण बिहार की सड़कों पर ऑड नंबर के ऑटो रिक्शा दिखाई देंगे.

कंटेनमेंट जोन में आवागमन नहीं
परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त केवल दो व्यक्तियों के बैठने की इजाजत होगी. जानकारी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के वाहन के आवागमन पर पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.

बता दें कि जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1,2,3,7 और 9 होगा, उसे ऑड (विषम) नंबर कहा जाएगा. साथ ही जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, उसे ईवन(सम) नबंर कहा जाएगा.

परिवहन विभाग के निर्देश

  • बाइक, टैक्सी और बस का परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा
  • कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे
  • ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा

पटना: सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के दौरान आम लोगों को कुछ और राहत देते का फैसला किया है. राज्य में अब ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा.

क्या है नियम
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चलेंगे. वहीं, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे. आज बुधवार है. इस कारण बिहार की सड़कों पर ऑड नंबर के ऑटो रिक्शा दिखाई देंगे.

कंटेनमेंट जोन में आवागमन नहीं
परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त केवल दो व्यक्तियों के बैठने की इजाजत होगी. जानकारी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के वाहन के आवागमन पर पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.

बता दें कि जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1,2,3,7 और 9 होगा, उसे ऑड (विषम) नंबर कहा जाएगा. साथ ही जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, उसे ईवन(सम) नबंर कहा जाएगा.

परिवहन विभाग के निर्देश

  • बाइक, टैक्सी और बस का परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा
  • कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे
  • ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
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